वन विभाग की जमीन का पट्टा कैसे बनाएं 2024

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यदि आपके पास वन विभाग की जमीन है, तो आपको जमीन का पट्टा बनाना जरूरी हो जाता है. क्योंकि, आपके पास एक ठोस सबूत होना चाहिए की यह जमीन या फिर प्लाट आपका है. यदि आप किसी सरकारी योजना के माध्यम से वन विभाग की जमीन लेना चाहते है, तो इस स्थिति में भी आपको पट्टा बनवाने की जरूरत है. हालाँकि, इसके लिए सरकार खुद ही आपका पट्टा बना कर जमीन देती है.

अगर आपको भी वन विभाग की जमीन का पट्टा के बारे में जानकारी नही है, तो फिर आपके लिए यह लेख बहुत ही खास होने वाला है. इस पोस्ट में वन विभाग की जमीन का पट्टा कैसे बनाएं से जुडी पूरी जानकारी प्रदान किया गया है, जो आपके सपनो को सच करने में मदद करेगी.

वन पट्टा क्या है और कितने प्रकार के होते है

आपकी जानकारी के लिए बता दे, वन पट्टा एक विधायिका या कानूनी दस्तावेज है जिसमे एक व्यक्ति या संगठन को किसी वन्यजीव, वन्यजीव समाग्री, वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र और जंगली क्षेत्र का प्रबंधन करने का अधिकार होता है. इसके चलते, इसे एक प्रकार का अनुबंध भी कहा जाता है.

वन पट्टा वन्यजीवो के संरक्षण और विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इन्हे कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है. इनमे से प्रमुख रूप से 3 प्रकार के वन पट्टे होते है जो की नीचे पॉइंट्स में दिए गए है.

  • सामान्य वन पट्टा
  • सार्वजनिक वन पट्टा
  • वन्यजीव संरक्षण पट्टा

पट्टा बनवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए

यदि आप पट्टा बनवाने चाहते है तो फिर इसमें आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, इस लिए आपको इन दसतवेजों को तैयार कर लेना है जैसे की :-

  • स्थानीय प्रमाण पत्र
  • मतदाता सूची / वोटर आईडी
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • जमीन की तस्वीर
  • राशन कार्ड
  • परिवार के सभी सदस्यो का सहमति प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

पट्टा के लिए पात्रता:

  • उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए.
  • आवेदक को उस जमीन पर 10 साल या इससे अधिक का कब्जा होना चाहिए.
  • आवेदक को उस जमीन का उपयोग कृषि, आवास, या अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए करना चाहिए.

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पट्टा बनाने की शर्तें

वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के तहत, आदिवासी और गैर-आदिवासी को वन भूमि पर जीवन यापन करने का मान्यता दी गई है. यदि आप इस अधिनियम यानि FRA के तहत वन विभाग के जमीन का पट्टा बनाना चाहते हैं, तो वन विभाग में आवेदन करना होगा, और आवेदन में निम्न जानकारी होना चाहिए.

  • आवेदक का नाम, पता, और पहचान पत्र की जानकारी
  • जमीन की स्थिति (जैसे खाली, बंजर, खेती योग्य, आदि)
  • जमीन का क्षेत्रफल
  • जमीन पर आपकी अधिकार व्यक्त करने वाले दस्तावेजों की लिस्ट

आवेदन के बाद FRAMC द्वारा उसकी जाँच की जाएगी और यदि आप पात्र हैं, तो आपको उस जमीन पर पट्टा बना दिया जाएगा.

वन विभाग की जमीन का पट्टा कैसे बनाएं

अगर आप वन विभाग की जमीन का पट्टा बनवाना चाहते है, तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स को फॉलो करना होगा. इस विधि से आप बिना किसी परेशानी से अपनी जमीन का पट्टा बनवा सकते है.

  • वन विभाग की जमीन का पट्टा बनवाने के लिए आपको सबसे पहले स्थानीय वन विभाग के कार्यालय में जाकर “जमीन के पट्टा” का फॉर्म भरना होगा.
  • फॉर्म में आपको आवश्यक जानकारी जैसे की जमीन का विवरण, सीमा और मानचित्र से संबंधित विवरण देना होगा.
  • इस फॉर्म में आपसे जो भी दस्तावेज मांगे है, उन दस्तावेजों को आपको इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है.
  • इसके बाद आपको फिर वन विभाग की जमीन का पट्टा बनाने मे कितना खर्चा आता है वन विभाग के कार्यालय में अधिकारी को दे देना है.
  • फिर स्थानीय अधिकारी आपकी जमीन की स्थिति की जांच करेंगे और उसके बाद पट्टा जारी किया जाएगा.
  • आपकी जानकारी के लिए बता दे, इस प्रक्रिया के दौरान सही और पूर्ण दस्तावेज होना अत्यंत महत्वपूर्ण है.
  • इस तरीके से आप वन विभाग की जमीन का पट्टा आसानी से बनवा सकते है.

वन विभाग का पट्टा कितने साल का होता है?

अलग-अलग क्षेत्रों में पट्टे का नियम अलग-अलग होता है तथा इसका समय भी अलग होता है परंतु आमतौर पर पट्टा लगभग 5 से 10 वर्ष का ही होता है. जिसे प्रस्ताव के अनुसार घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, यदि पट्टे की समय अवधि समाप्त हो जाती है तो फिर इसे दोबारा नवनीकरण कराया जा सकता है.

यदि आप एक नया पट्टा लेना चाहते है तो, इसका समय विभाग के नियमों तथा प्रक्रिया पर निर्भर करेगा और इसमें सामान्यतः पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने में कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीनों का समय लग सकता है. इसकी विस्तार जानकारी आपको विभाग से मिल जाएगी. कृपया इसकी जानकारी के लिए आपको एक बार विभाग से जरूर संपर्क करना चाहिए.

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वन विभाग के जमीन पर पट्टा से जुड़े प्रश्न FAQs

Q. मैं भारत में वन भूमि कैसे खरीद सकता हूं?

हाँ, आप वन भूमि खरीद सकते है परंतु इसमें वन विभाग के संबंधित सक्षम प्राधिकारी तथा क्षेत्र का सीएम कार्यालय की अनुमति होनी चाहिए. यदि अनुमति नही होती है तो आप वन भूमि नही खरीद सकते है.

Q. वन विभाग की धारा 26 क्या है?

जो व्यक्ति वन तथा जंगलों के पेड़ को नष्ट करेगा तथा पेड़ो को कटाई करेगा तथा उसकी छाल उतारेगा या फिर पेड़ो को किसी अन्य तरीके से नुकसान पहुंचाएगा उनके ऊपर धारा 26 के तहत करवाही की जाएगी. 

Q. वन अधिकार कानून क्या है?

वन अधिकार कानून 2006 के तहत वन में रहने वाले समुदायों और आदिवासी आबादी के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है की भूमि और अन्य वन संसाधनों पर निवास कर सकते है.

Q. वन अधिकार अधिनियम के लिए कौन पात्र है?

वन अधिकार अधिनियम के लिए, वननिवासी अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वननिवासी ही वन अधिकार अधिनयम के तहत पात्र है.

Q. क्या वन भूमि पट्टे पर दी जा सकती है?

हाँ, लेकिन वन भूमि पर पट्टा प्राप्त करने के लिए केंद्र से इसके लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी. हालाँकि, पहले से ही एक वन अधिकार अधिनियम लागू है, जिसके तहत भी पट्टा बनाया जा सकता है.

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