आबादी भूमि का पट्टा लेने हेतु आवेदन पत्र: आबादी भूमि पट्टा के लिए आवेदन कैसे करे

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आज के समय में भी कई ऐसे गरीब परिवार है जिनके पास खुद की अपनी जमीन नही है. ऐसे गरीब परिवारों के लिए सरकार पट्टा प्रदान करती है. यदि गांव, शहर में कोई सरकारी या आबादी की भूमि है, जिसका कोई उपयोग नहीं है ऐसे आबादी वाली जमीन को गरीब परिवार को नियमानुसार आवासीय पट्टा दिया जाता है.

लेकिन अधिकांस लोगो को पता नही होता है कि आबादी भूमि का पट्टा लेने के लिए आवेदन कैसे करे. हालाँकि आवेदन करने के कुछ नियम होते है, जिसकी जानकारी हमने निचे दिया है.

आबादी भूमि का पट्टा लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • निवास का प्रमाण पत्र
  • मकान का फोटो
  • पटवारी रिपोर्ट
  • सहमति (परिवार के समस्त सदस्य)
  • पुराने मकान के प्रमाण स्वरुप दो मौतबिरान के गवाह पत्र.

आबादी भूमि पट्टा के लिए आवेदन करे

आवेदन करने के लिए सबसे पहले ग्रामपंचायत में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा. यदि पंचायत में फॉर्म उपलब्ध नही है, तो ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा. उसके बाद फॉर्म में पूछे गए जानकारी आपको निम्न प्रकार भरना होगा.

  • ग्राम पंचायत- अपने ग्राम पंचायत का नाम लिखे
  • पंचायत समिति- अपने पंचायत समिति का नाम भरे.
  • जिला- अपने जिला का नाम लिखे.
  • प्रार्थी- अपना नाम लिखे.
  • पिता श्री- अपने पिता का नाम लिखे.
  • जाति- अपनी जाति लिखे..
  • निवासी- जिस राज्य के निवासी है उस राज्य का नाम लिखे.
  • राजस्व गांव- अपने गांव का नाम लिखे.
  • खसरा नंबर- अपने भूमि का खसरा नंबर भरे.
  • स्थल का क्षेत्रफल- आबादी भूमि का क्षेत्रफल दर्ज करे.
  • वर्ग फिट- आबादी भूमि का वर्ग फिट दर्ज करे
  • प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान- अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाए.
  • दिनांक- आप जिस दिन आवेदन पत्र जमा करने जा रहे हैं, उस दिन की तारीख दर्ज करे.
  • इसके बाद फॉर्म को चेक करे. ध्यान दे, दस्तावेज के प्रत्येक फोटो कॉपी पर आपका हस्ताक्षर आवश्यक है.
  • फॉर्म पूरा होने के बाद तहसील कार्यायल में फॉर्म को जमा करे.
  • आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद अधिकारी द्वारा फॉर्म की जाँच की जाएगी. यदि सभी जानकारी सही होता है, तो आपको जमीन का पट्टा प्रदान किया जाएगा.

आबादी भूमि का पट्टा लेने की लिए कुछ बाते

अगर आप आबादी जमीन के लिए आवेदन कर रहे है तो कुछ बाते तथा नियम की जानकारी होनी चाहिए जो इस प्रकार है:

  • जिस राज्य में भूमि पट्टा लेने के लिए आवेदन कर रहे है, आवेदक उस राज्य के निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक के नाम पर कोई जमीन नहीं होना चाहिए.
  • कोई जमीन नहीं है, इसका प्रमाण ग्राम पंचायत से प्रमाणित होना चाहिए.
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति पट्टे के लिए पात्र है.

इसे भी पढ़े,

अक्शर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q. आबादी जमीन पर किसका हक होता है?


ऐसे जमीन जिसपर किसी का अधिकार न जो पूरी तरह से खाली हो और किसी के नाम से रजिस्ट्री नही हो. ऐसे जमीन पर सरकार का मालिकाना हक़ होता है.

Q. जमीन का पट्टा कितने प्रकार के होते हैं?

जमीन का पट्टा मुख्यतः दो प्रकार के होते है. (1) पहला संक्रमयी भूमि और (2) दूसरा असंक्रमयी

Q. आबादी जमीन पर किसका हक होता है?

आबादी जमीन पर सरकार का हक होता है. ऐसी जमीन सरकारी कार्यो जैसे रोड, आस्पताल, स्कूल, आदि जैसे कर होते है. लेकिन यदि कोई व्यक्ति पट्टा के लिए आवेदन करते है, तो उन्हें प्रदान भी किया जा सकता है.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment