आज के समय में भी कई ऐसे गरीब परिवार है जिनके पास खुद की अपनी जमीन नही है. ऐसे गरीब परिवारों के लिए सरकार ने पट्टा प्रदान करने की योजनाए बनाई है. यदि गांव, शहर में कोई सरकारी या आबादी जमीन है, जिसका कोई उपयोग नहीं है ऐसे आबादी वाली जमीन को गरीब परिवार को नियमानुसार आवासीय पट्टा दिया जाता है.
लेकिन अधिकांस लोगो को पता नही होता है कि आबादी भूमि का पट्टा लेने के लिए आवेदन कैसे करे. तो इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार पूर्वक बतायेगे की आबादी जमीन के पट्टा के लिए आवेदन कैसे करे.
ऐसा सरकारी जमीन जो किसी भी व्यक्ति या किसी संस्था के नाम पर रजिस्टर न हो और पूरी तरह से खली हो, तो ऐसे जमीन को आबादी के जमीन कहा जाता है. देश में ऐसे बहुत सारे सरकारी जमीन पड़ी हुई है जिसपर सरकार का मालिकाना हक़ है. ऐसे भूमि को सरकार अपने नियमानुसार पट्टा पर उपलब्ध कराती है.
भूमि का पट्टा क्या होता है?
.जमीन के पट्टा मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है, जो इस प्रकार है:
संक्रमयी भूमि: अगर कोई जमीन किसी व्यक्ति के नाम पर है, तो उस जमीन पर उस व्यक्ति का पूरा अधिकार होता है. वह व्यक्ति उस जमीन का उपयोग किसी भी कार्य के लिए कर सकता है. उस जमीन पर वह घर का निर्माण कर सकता है या जमीन को बेचा भी सकता है.
असंक्रमयी भूमि: यह ऐसा जमीन होता है जो किसी की भी नाम पर नही होता है. अर्थात, सरकार की जमीन होती है. ऐसे जमीन को प्राप्त करने के लिए उस जमीन का पट्टा बनवाया जाता है. इस तरह के जमीन का पट्टा बनवाने के लिए कोई शुल्क नही लगता है. इस तरह के जमीन गरीब मजदूर व्यक्ति को सरकार निश्चित अवधि के लिए प्रदान करती है.
आबादी भूमि का पट्टा लेने की लिए कुछ बाते
अगर आप आबादी जमीन के लिए आवेदन कर रहे है तो कुछ बाते तथा नियम की जानकारी होनी चाहिए जो इस प्रकार है-
- जिस राज्य में भूमि पट्टा लेने के लिए आवेदन कर रहे है, आवेदक उस राज्य के निवासी होना चाहिए.
- आवेदक के नाम पर कोई जमीन नहीं होना चाहिए.
- कोई जमीन नहीं है, इसका प्रमाण ग्राम पंचायत से प्रमाणित होना चाहिए.
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति पट्टे के लिए पात्र है.
आबादी भूमि का पट्टा लेने हेतु आवेदन पत्र कैसे भरे?
आबादी भूमि का पट्टा लेने के लिए आवेदन भरने के लिए निचे दी गए स्टेप को फॉलो कर सकते है.
- ग्राम पंचायत- अपने ग्राम पंचायत का नाम लिखे
- पंचायत समिति- अपने पंचायत समिति का नाम भरे.
- जिला- अपने जिला का नाम लिखे.
- प्रार्थी- अपना नाम लिखे.
- पिता श्री- अपने पिता का नाम लिखे.
- जाति- अपनी जाति लिखे..
- निवासी- जिस राज्य के निवासी है उस राज्य का नाम लिखे.
- राजस्व गांव- अपने गांव का नाम लिखे.
- खसरा नंबर- अपने भूमि का खसरा नंबर भरे.
- स्थल का क्षेत्रफल- आबादी भूमि का क्षेत्रफल दर्ज करे.
- वर्ग फिट- आबादी भूमि का वर्ग फिट दर्ज करे
- प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान- अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाए.
- दिनांक- आप जिस दिन आवेदन पत्र जमा करने जा रहे हैं, उस दिन की तारीख दर्ज करे.
आबादी भूमि का पट्टा लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज
- निवास का प्रमाण पत्र
- मकान का फोटो
- पटवारी रिपोर्ट
- सहमति (परिवार के समस्त सदस्य)
- पुराने मकान के प्रमाण स्वरुप दो मौतबिरान के गवाह पत्र.
आबादी भूमि का पट्टा लेने के लिए आवेदन कैसे करे?
- आबादी जमीन का पट्टा लेने के लिए सबसे पहले अपने तहसील कार्यायल/ग्राम पंचायत से आवेदन फॉर्म प्राप्त करे.
- आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी स्टेप by स्टेप दर्ज करे.
- जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजो की फोटो कॉपी अटैच करे.
- इसके बाद फॉर्म को चेक करे. ध्यान दे, दस्तावेज के प्रत्येक फोटो कॉपी पर आपका हस्ताक्षर आवश्यक है.
- फॉर्म पूरा होने के बाद तहसील कार्यायल में फॉर्म को जमा करे.
- आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद अधिकारी द्वारा फॉर्म की जाँच की जाएगी. यदि सभी जानकारी सही होता है, तो आपको जमीन का पट्टा प्रदान किया जाएगा.
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अक्शर पूछे जाने वाले प्रश्न
ऐसे जमीन जिसपर किसी का अधिकार न जो पूरी तरह से खाली हो और किसी के नाम से रजिस्ट्री नही हो. ऐसे जमीन पर सरकार का मालिकाना हक़ होता है.
जमीन का पट्टा मुख्यतः दो प्रकार के होते है. (1) पहला संक्रमयी भूमि और (2) दूसरा असंक्रमयी
आबादी जमीन पर सरकार का हक होता है. ऐसी जमीन सरकारी कार्यो जैसे रोड, आस्पताल, स्कूल, आदि जैसे कर होते है. लेकिन यदि कोई व्यक्ति पट्टा के लिए आवेदन करते है, तो उन्हें प्रदान भी किया जा सकता है.