हरियाणा जमाबंदी नकल अपना खाता कैसे देखे – जमाबंदी नकल देखने के लिए करे केवल यह काम

हरियाणा जमाबंदी नकल अपना खाता रिकॉर्ड को हर पांच साल में एक बार संशोधित किया जाता है. यह पटवारी द्वारा तैयार किया जाता है. तथा यह प्रक्रिया राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है. हरियाणा जमाबंदी नकल अपना खाता में खाताधारी का संपूर्ण विवरण दर्ज रहता है. जैसे, मालिक का विवरण, किसान का विवरण, सिंचाई का स्रोत, भूमि का प्रकार तथा क्षेत्रफल, खेवट/खसरा, खतौनी और पट्टी विवरण, किसान द्वारा भुगतान किए गए किराए का विवरण देख सकते है.

अब कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपने आवश्यकता अनुसार हरियाणा आधिकारिक bhulekh पोर्टल पर विजिट कर सकते है. क्योंकि, भू सम्बंधित सभी कार्य को पारदर्शी बनाने के लिए ऑफिसियल वेब पोर्टल पर रिकॉर्ड अपलोड कर दिया गया है. जिसका लाभ हरियाणा के नागरिक बिलकुल फ्री में प्राप्त कर सकते है.

हरियाणा जमाबंदी नकल अपना खाता देखने के लिए जरुरी दस्तावेज

हरियाणा जमाबंदी अपना खाता ऑनलाइन देखने के लिए ऑफिसियल वेब पोर्टल पर किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है. बस कुछ जानकारी जैसे, जिला, तहसील, गाँव आदि दर्ज करना होता है.

अगर ऑफलाइन जमाबंदी अपना खाता देखने के लिए कार्यालय जाते है, तो निम्न डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है.

  • प्लौट का खसरा खसरा नंबर
  • आधार कार्ड या भी अपना अन्य पहचान पत्र फोटो कॉपी दे सकते है.
  • यदि आप किसी अन्य व्यक्ति का जमाबंदी देख रहे हो, तो शक्ति पत्र दे सकते है.

हरियाणा जमाबंदी नकल अपना खाता कैसे देखे?

राज्य के सभी इच्छुक उम्मीदवार जो जमाबंदी नकल समय अनुसार या कम समय में प्राप्त करना चाहते है, तो हरियाणा राज्य द्वारा शुरू किया गया ऑफिसियल वेब पोर्टल पर विजिट कर कुछ पर्सनल जानकारी जैसे, जिला, तहसील, गाँव आदि दर्ज कर जमाबंदी नकल देख सकते है.

हरियाणा जमाबंदी नकल अपना खाता ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया:

  • सबसे पहले हरियाणा राज्य के भुलेख आधिकारिक वेबसाइट https://jamabandi.nic.in/ को गूगल सर्च बार में open करे.
  • होम पेज open होने के बाद जमाबंदी विकल्प के अन्दर जमाबंदी नक़ल फॉर चेकिंग विकल्प पर क्लिक करे.
  • अब नया पेज ओपन होने के बाद निम्न विकल्प द्वारा जमाबंदी देख सकते है.
  • by owner name
  • by khewat
  • by khasra/servey no
  • by date of mutation
hariyana jamabandi
  • नया पेज पर by owner name आप्शन पर क्लिक करे.
  • अब districk, tahsil, village, कौन से साल में जमाबंदी हुआ है year सेलेक्ट करे.
  • अब आप निचे सेलेक्ट मालिक आप्शन पर क्लिक करे.
  • फिर निजी विकल्प पर क्लिक करे.
  • अब owner नाम में अपना नाम सेलेक्ट करे.
  • नाम सेलेक्ट करने के बाद खतौनी खुल जाएगी इसके बाद आप नक़ल विकल्प पर क्लिक कर जमाबंदी नक़ल देख सकते है.
hariyana jamabandi nakal
  • डाउनलोड करने के लिए कॉपी आप्शन पर क्लिक कर कॉपी या सेव कर सकते है.

हरियाणा jamabandi nakal अपना खाता का लाभ

  • नियमित समय अनुसार आपकी कार्य संपन्न होगी
  • किसी भी धोखेधड़ी से बचने में ऑनलाइन प्रक्रिया में मदद मिलेगी
  • अपने घर बैठे किसी भी मालिक का नाम, जमीन का नक्शा, खाताधारी का स्वामित्व आदि जैसे कार्य में मदद मिलेगी
  • किसी भी बैंक द्वारा लोन प्राप्त करने में मदद मिलेगी
  • जमाबंदी नक़ल प्राप्त करने के बाद किसी भी कार्यालय जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी

हरियाणा जमाबंदी नकल अपना खाता कैसे देखे: क्विक स्टेप्स

  • हरियाणा भूलेख पोर्टल jamabandi.nic.in पर जाएं.
  • होमपेज पर खाता टैब पर क्लिक करें.
  • अपने जिले, तहसील और गांव का चयन करें.
  • by owner का नाम सेलेक्ट करे.
  • अब नक़ल देखे विकल्प पर क्लिक करे.

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हरियाणा जमाबंदी नकल से जुड़े प्रश्न: FAQs

Q. जमाबंदी हरियाणा कैसे देखे?

हरियाणा में अपनी जमाबंदी नकल घर बैठे बहुत कम समय में देखने के लिए jamabandi.nic.in हरियाणा जमाबंदी ऑफिसियल पोर्टल पर विजिट करे.
कुछ पर्सनल जानकारी दर्ज करे.
उपरोक्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप अपना जमाबंदी अपना खाता देख सकते है.

Q. अपने नाम से जमाबंदी कैसे निकले?

अपने राज्य की भूअभिलेख वेब पोर्टल apnakhata.raj.nic.in को ओपन करें.
अपने जिला, ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करे.
अपने गांव का नाम सेलेक्ट करे.
अब आप अपने खेत का खसरा नंबर दर्ज करे.
अब आप अपने नाम से जमाबंदी देख सकते है.

Q. जमाबंदी नंबर क्या होता है?

किसी भी संपत्ति का विवरण जमाबंदी नंबर में शामिल होता है.
जमीन का मालिक कौन है.
कितनी जमीन है.
संपत्ति का अधिकार किसके पास है.
संपत्ति से जुडी सभी जानकारी रहती है.

हरियाणा जमाबंदी नकल कैसे देखे से सम्बंधित स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस पोस्ट में दिया गया है. इस प्रोसेस के मदद से अब कोई भी व्यक्ति बेहद कम समय में जमाबंदी नकल निकाल सकते है. यदि नकल देखने में कोई परेशानी होती है, तो टोल फ्री नंबर 1800-180-2137 पर कॉल कर अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते है. अधिक जानकारी के लिए निचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न भी पुच सकते है.

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