Varasat Online Status: वरासत ऑनलाइन स्टेटस कैसे देखे

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उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी जायदाद संपत्ति के प्रति किसी भी वाद विवाद को लेकर राजस्व न्यायालय जाना पड़ता था, जिससे लोगो को काफी परेसनिया होती थी. इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व न्यायालय से जुड़े वाद-विवाद, प्रतिवाद के लिए RCCMS के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल vaad.up.nic.in को उपलब्ध करा दिया है. जिसे राजस्व न्यायालय से जिसे वाद विवाद जुड़े मामलों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. और अपने विवाद से जुड़े जानकारी के लिए ऑनलाइन वरासत स्तिथि देख सकते है.

अगर आप भी वाद विवाद के लिए वरासत फॉर्म को भर कर ऑनलाइन आवेदन किया है और वरासत स्तिथि देखना चाहते है, तो vaad.up.nic.in के वेबसाइट पर जाकर वाद खोजे के सेक्शन में जाकर वरासत पर क्लिक कर आवेदन संख्या दर्ज कर वरासत देख सकते है. तो आइए वरासत कैसे देखे इसकी पूरी जानकरी स्टेप by स्टेप्स समझते है:

वरासत ऑनलाइन स्टेटस चेक कैसे करे

यदि आप वरासत फॉर्म को भर कर ऑनलाइन सबमिट कर दिया है. जिसकी जानकारी की स्थिति को देखना चाहते है, तो अब घर बैठे अपने मोबाइल से भी देख सकते है. इसकी जानकारी निचे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, जो वरासत देखने में मदद करेगा.

  • वरासत देखने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करे. और सर्च बॉक्स में vaad.up.nic.in लिख कर सर्च करे.
  • या यहाँ दिए गए ऑफिसियल वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कर डायरेक्ट होम पेज पर जा सकते है.
  • वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद निचे स्क्रूल कर आए और वाद खोजे विधि पर क्लिक करे.
  • इसके बाद एक सेक्शन ओपन होगा. जिसमे कई आप्शन दिखाई देगा. इसमें वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने के उपर क्लिक करे.
  • इसके बाद एक दूसरा पेज ओपन होगा. जिसमे ऑनलाइन आवेदन संख्या से खोजें का आप्शन देगा.
  • अन निचे ऑनलाइन आवेदन संख्या के बॉक्स में आवेदन संख्या इंटर करे और प्रदर्शित करे पर क्लिक करे.
  • इसके निचे आपकी कुछ जानकारी ओपन हो जाएगी. जिसमे ऑनलाइन आवेदन संख्या, आवेदन की तिथि, राजस्व ग्राम, आवेदंक का नाम, मृतक खातेदार का नाम आदि दिखाई देगा.
  • वरासत स्टेटस देखने के लिए ऑनलाइन आवेदन संख्या के नंबर पर क्लिक करे.
  • अब एक पेज ओपन होगा उसके निचे आए और आदेश देखे पर क्लिक करे.
  • इसके बाद पूरा विवरण ओपन हो जाएगा. इसमें आप फॉर्म आवेदन किया है, वह एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ यह देख सकते है.
  • इसमें जितने भी वारिश है जिनके नाम के सामने सहमत लिखा होगा तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है. यदि असमत लिखा होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा.
  • जिसे फिर दूसरा से आवेदन कर सकते है.

RCCMS UP/Vaad.up.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं

यूपी के नागरिक के जमीन जायदाद एवं संपत्ति से जुड़े वाद-विवाद के समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने  RCCMS के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल vaad.up.nic.in को उपलब्ध करा दिया है. इस पोर्टल पर उपलब्ध समस्याओ के लिए लोगो को न्यायालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इसलिए इस पोर्टल पर कौन कौन से सुविधा उपलब्ध निचे टेबल में लिंक के माध्यम से दिया गया है. जिसे देखे पर क्लिक कर देख सकते है.

वाद सूचीऑफिशियल लिंक
दैनिक वाद तालिकायहाँ देखें
डिजिटल डिस्प्ले बोर्डयहाँ देखें
विडियो कॉन्फ़्रेंसिंगयहाँ देखें
ई० – नामान्तरण डैशबोर्डयहाँ देखें
धारा 34, धारा 80 डैशबोर्डयहाँ देखें
वाद खोज विधियहाँ देखे
कंप्यूटरीकृत वाद सं०यहाँ देखें
वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जानेयहाँ देखें
भूखण्ड / गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जानेयहाँ देखें
राजस्व ग्राम कोडयहाँ देखें
कैविएट खोजेंयहाँ देखें
वाद संख्यायहाँ देखें
पंजीकरण वर्षयहाँ देखें
वादी / प्रतिवादीयहाँ देखें
पंजीकरण तिथियहाँ देखें
नवीन वाद(राजस्व परिषद)यहाँ देखें
सुनवाई तिथियहाँ देखें
अधिनियमयहाँ देखें
न्यायालय आदेशयहाँ देखे
आदेश तिथियहाँ देखें
वाद संख्यायहाँ देखें
ऑनलाइन आवेदनयहाँ देखे
ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रियायहाँ देखें
धारा “34”यहाँ देखें
धारा “80”यहाँ देखें
उत्तराधिकार / वरासतयहाँ देखें
कैविएट पंजीकरणयहाँ देखें

उपर दिए गए टेबल में अपनी समस्या के अनुसार दिए गए जाकारी के आगे देखे लिंक पर क्लिक कर अपने जानकारी देख सकते है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs

Q. वरासत कैसे चेक किया जाता है?

वरासत चेक करने के लिए vaad.up.nic.in के वेबसाइट पर जाए, और वाद खोजे विधि के आप्शन पर क्लिक करे, वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने के उपर क्लिक करे. फिर आवेदन सख्या डाल कर वरासत चेक कर सकते है.

Q. वरासत कौन करता है?

वरासत लेखपाल करता है, लेकिन अब वरासत करने के लिए लेखपाल के पास जाने की कोई आवश्यकता नही है, क्योकि अब खुद से vaad.up.nic.in के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

Q. वरासत करने के लिए क्या-क्या लगता है?

वरासत करने के लिए निम्नलिखित कागजातों की आवश्यकता होती है, जैसे:
>>खातेदार (मृतक) की आई० डी० प्रूफ जैसे: आधार कार्ड/ पहचान पत्र
>>खातेदार का मृत्यु प्रमाण पत्र
>>सभी वारिश के आधार कार्ड
>>खातेदार के जमीन की सभी खतौनी आदि.

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