यदि आप उत्तराखंड के निवासी है और संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन करना चाहते है, तो इसके लिए स्टांप ड्यूटी शुल्क लगता है. और यह शुल्क उत्तरखंड में क्षेत्र के सर्किल रेट के आधार पर लगती है. इसलिए उत्तराखंड में किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कराने के पहले स्टांप ड्यूटी कितना लगेगा, यह जानकारी होना आवश्यक है.
लेकिन बहुत से ऐसे लोग है जिन्हें उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी कितनी है यह जानकारी नही होता है. इस कारण उन्हें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराते समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए इस पोस्ट में उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी कितनी लगती है इसके बारे में पूरी जानकारी स्टेप by स्टेप्स दिया गया है.
उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी क्या है
उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी वह शुल्क है, जो किसी भी क्षेत्र में जमीन खरीदने, बेचने अर्थात रजिस्ट्रेशन कराते समय लिया जाता है उसे स्टांप ड्यूटी शुल्क कहा जाता है. राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण पर भी लगाया जाता है. यह शुल्क संपत्ति के मूल्य और खरीदार के लिंग के आधार पर भिन्न हो सकता है.
राज्य में जमीन के प्रकार एवं उसकी स्थिति के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी शुल्क अलग हो सकता है. इसकी जानकारी उत्तराखंड के अधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है.
उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी कितनी है
उत्तराखंड में स्टाम्प ड्यूटी जमीन के कीमत के आधार पर निर्भर करती है. और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क भी लगता है. यदि संपत्ति का रजिस्ट्रेशन पुरुष के नाम हो रहा है तो, रजिस्ट्रेशन चार्ज 2 प्रतिशत और स्टांप ड्यूटी चार्ज 5 प्रतिशत लिया जाता है.
और महिला के नाम पर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज 2 प्रतिशत और स्टांप ड्यूटी चार्ज 3.75 प्रतिशत लिया जाता है. निचे टेबल के माध्यम से सभी समझाया गया है.
आवेदक | उत्तराखंड रजिस्ट्री शुल्क | उत्तराखंड स्टांप ड्यूटी शुल्क |
पुरुष | 2 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |
महिला | 2 प्रतिशत | 3.75 प्रतिशत |
संयुक्त (पुरुष +महिला) आवेदन | 2 प्रतिशत | 4.37 प्रतिशत |
संयुक्त (पुरुष +पुरुष) आवेदन | 2 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |
संयुक्त (महिला+महिला) आवेदन | 2 प्रतिशत | 3.75 प्रतिशत |
उत्तराखंड स्टांप ड्यूटी शुल्क चेक कैसे करें
उत्तराखंड राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क चेक करने के लिए ऑनलाइन ऑफिसियल वेबसाइट उपलब्ध किया गया है. जिसके माध्यम से उत्तराखंड के नागरिक ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी चेक कर सकते है. इसके लिए निचे दिए गये प्रोसेस को फोलो करे
- सबसे पहले स्टांप रजिस्ट्रेशन विभाग के ऑफिशल वेबसाइट पर जाए.
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद e- Valuation (Calculate Stamp Duty & Registration Fee) के आप्शन पर क्लिक करे.
- इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा. जिसमे अपना डिस्ट्रिक को select करे.
- अब निचे sub registr office को सलेक्ट कर proceed बटन पर क्लीक करे.
- इसके बाद अगले पेज में Select Article/Deed Type को सलेक्ट करे.
- फिर Select Sub-Article/Sub-Deed Type को सलेक्ट करे.
- इसके बाद निचे दिए गए सभी जानकारी को अपने अनुसार select करे.
- इसके बाद Calcuate stamp & registration duty बटन पर क्लीक करे.
- अब उत्तराखंड खंड के आपके क्षेत्र के स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क दिख जाएगा.
इस प्रकार उतराखंड के स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाइन चेक कर सकते है.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी पुरूष के लिए अलग लगता है और महिला के लिए अलग लगता है. यदि संपत्ति पुरुष के नाम पर है तो स्टांप ड्यूटी चार्ज 5 प्रतिशत लिया जाता है. और महिला के नाम पर संपत्ति है तो रस्टांप ड्यूटी चार्ज 3.75 प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता है.
उत्तराखंड में स्टांप ड्यूटी की गणना की गणना करने के लिए राज्य सरकार ने ऑफिसियल वेबसाइट उपलब्ध किया है. जिसके द्वारा अपने प्रॉपर्टी की details को अपने एरिया को select कर स्टाम्प ड्यूटी की गणना कर सकते है.
उत्तराखंड में रजिस्ट्री शुल्क की गणना स्टांप ड्यूटी संपत्ति के सर्कल रेट के आधार पर रजिस्ट्री शुल्क की गणना की जाती है. जो उत्तराखंड में संपत्ति पर पंजीकरण शुल्क 2% है और स्टांप ड्यूटी चार्ज 5 प्रतिशत है.