यदि हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में जमीन खरीद रहे है, तो यह जनना बेहद आवश्यक है कि हरियाणा में जमीन का रजिस्ट्री शुल्क कितना लगेगा. क्योकि यह प्रकिया सभी राज्यों में अलग अलग होता है. इसलिए किसी भी जमीन को खरीदने के बाद उस जमीन का मालिकाना हक़ प्राप्त करने के लिए जमीन की रजिस्ट्री कराई जाती है. जिसका शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, और उसके अनुसार ही जमीन रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता है.
लेकिन बहुत से ऐसे लोग है जिन्हें जमीन रजिस्ट्री की शुल्क कितना लगता है इसकी जानकारी नही है. इसलिए, जमीन रजिस्ट्री कराते समय उन्हे परेसनियो का सामान करना पड़ता है. इसलिए इस पोस्ट में हरियाणा में रजिस्ट्री शुल्क कितना है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप by स्टेप दिया गया है.
हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री क्या है
हरियाणा राज्य के किसी भी क्षेत्र में जब जमीन खरीद बिक्री होती है, तो सबसे पहले हम उस जमीन का रजिस्ट्री कराते है. जिससे आने वाले समय में उस जमीन या प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार के विवाद या परेशानियों का सामना न करना पड़े. इसलिए उस जमीन को कोर्ट के द्वारा क़ानूनी प्रक्रिया के तहत अपने नाम पे रजिस्ट्री कराते है.
लेकिन जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार को एक निर्धारित शुल्क जमा करना होता है, जो जमीन के कीमत के अनुसार तय किया जाता है. इसलिए किसी भी जमीन को खरीद रहे है तो सबसे पहले जमीन रजिस्ट्री की शुल्क पता करे.
हरियाणा में रजिस्ट्री शुल्क: पूरी जानकारी
हरियाणा राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले रजिस्ट्री शुल्क अलग-अलग लगता है. जो जमीन के कीमत के आधार पर निर्भर करती है. रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क भी लगता है. हरियाणा राज्य सरकार द्वारा स्टांप ड्यूटी शुल्क शहरी क्षेत्र में 7% निर्धारित किया गया है. और ग्रामीण क्षेत्र में स्टांप ड्यूटी शुल्क 5% निर्धारित किया गया है.
लेकिन महिलाओं के नाम पर संपत्ति का पंजीकरण कराने पर 2% की छूट दी जाती है. अर्थात शहरी क्षेत्रों में स्टांप ड्यूटी शुल्क 5% ग्रामीण क्षेत्र में स्टांप ड्यूटी शुल्क 3% लिया जाता है. इसके निचे टेबल में भी दिया गया है.
Area | Male | Female | Both |
City Area | 7% | 5% | 6% |
Village Area | 5% | 3% | 4% |
हरियाणा स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क चेक कैसे करे
हरियाणा राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क चेक करने के लिए ऑनलाइन ऑफिसियल वेबसाइट उपलब्ध किया गया है. यदि आप हरियाणा में किसी जमीन को खरीद रहे है तो उस जमीन के कीमत के आधार पर उस जमीन का स्टाम्प ड्यूटी शुल्क और पंजीकरण की चेक कर सकते है. इसके लिए निचे दिए गये प्रोसेस को फोलो करे.
- सबसे पहले हरियाणा राज्य के जमाबंदी के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए.
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद होम स्क्रीन पर Property Registration के सेक्शन में Stamp Duty Calculator के आप्शन पर क्लिक करें.
![hariyan stamp duty or registration shulk chek krne ke liye stamp suty calculater ke option par clik kare](https://bhumicheckkare.com/wp-content/uploads/2024/02/hariyan-stamp-duty-or-registration-shulk-chek-krne-ke-liye-stamp-suty-calculater-ke-option-par-clik-kare-.webp)
- अब अगले पेज में संपत्ति का कुल कीमत दर्ज करें
- इसके बाद Within MC और Outside MC को सलेक्ट करे.
- फिर संपत्ति जिसके नाम पर है महिला या पुरूष उसे Male & Female को सलेक्ट करे.
![hariyan stamp duty or registration shulk chek krne ke liye calculate ke option par clik kare](https://bhumicheckkare.com/wp-content/uploads/2024/02/hariyan-stamp-duty-or-registration-shulk-chek-krne-ke-liye-calculate-ke-option-par-clik-kare--1024x258.webp)
- इसके बाद Calcuate के आप्शन पर क्लिक करे.
- इसके बाद स्क्रीन पर उस जमीन का स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क दिख जाएगा.
![hariyan stamp duty or registration shulk dikh jaega](https://bhumicheckkare.com/wp-content/uploads/2024/02/hariyan-stamp-duty-or-registration-shulk-dikh-jaega--1024x326.webp)
इस प्रकार हरियाणा राज्य के किसी भी जमीन के कीमत के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क चेक कर सकते है.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
हरियाणा राज्य में जमीन रजिस्ट्री शुल्क के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क लगता है. जिसकी गणना हरियाणा राज्य के jamabandi.nic.i ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते है.
हरियाणा में स्टाम्प ड्यूटी रेट पुरुषों के लिए 7% और महिलाओं को लेनदेन मूल्य का 5% स्टांप शुल्क के रूप में भुगतान करना होता है. यदि आपको स्टाम्प ड्यूटी रेट की जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो हरियाणा राज्य के jamabandi.nic.i पोर्टल पर जाकर stap ड्यूटी रेट पता कर सकते है.
हरियाणा राज्य के प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री चेक करने के लिए हरियाणा राज्य के अधिकारिक वेबसाइट https://jamabandi.nic.in. पर जाकर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री चेक कर सकते है.
हरियाणा के शहरी क्षेत्र में स्टांप शुल्क 7% और ग्रामीण क्षेत्र में 5% लगता है. यदि महिला के नाम पर संपत्ति है तो रजिस्टर्ड होने पर स्टांप शुल्क पर 2% की छूट मिलता है.