यूपी में कृषि भूमि पर स्टांप शुल्क कितना है: जाने यहाँ से पूरी जानकारी

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यदि उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी क्षेत्र में भूमि की खरीद बिक्री करने पर स्टांप शुल्क लगता है. क्योंकि जब कोई व्यक्ति जमीन की खरीद या बिक्री करते हैं तो सरकार के द्वारा स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है, जो सर्किल रेट के अनुसार अलग अलग होता है. इसलिए यदि आप भी उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे है, तो यह जानना जरुरी है कि भूमि पर स्टांप शुल्क कितना लगता है.

क्योकि, स्टांप शुल्क की भुगतान करने से उस जमीन के संबंधित दस्तावेज कानूनी रूप से दर्ज की जाती है औ स्टांप शुल्क यह दर्शाता है कि उस जमीन का मालिकाना हक़ कानून रूप प्राप्त हो गया है. इसलिए इस पोस्ट में यूपी में कृषि भूमि पर स्टांप शुल्क कितना है. इसकी जानकारी को उपलब्ध किया गया है. जिससे यह पता कर सकते है कि स्टांप शुल्क कितना है.

स्टांप शुल्क क्या होता है

स्टांप शुल्क एक प्रकार का कर होता है. जिसे स्टाम्प ड्यूटी भी कहा जाता है. जो जमीन की खरीद बिक्री पर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है. जो राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है. यह शुल्क सर्किल रेट के अनुसार अलग अलग होता है.

स्टांप शुल्क दस्तावेज के मूल्य का एक प्रतिशत होता है. जिसका भुगतान स्टांप पेपर खरीदकर किया जाता है. इसका मूल्य आमतौर पर 1% से 10% के बीच होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह इससे भी अधिक हो सकती हैं. जो सर्किल रेट के अधार पर निर्भर करता है.

उत्तर प्रदेश में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क.

उत्तर प्रदेश में, किसी भी जमीन को पंजीकृत करने पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क लिया जाता है, जो सर्किल रेट के अनुसारराज्य सरकार दावा निर्धारित किया गया है. जिसे निचे टेबल के माध्यम से दर्शाया गया है.

लिंगUP में स्टैंप ड्यूटीUP में पंजीकरण शुल्क
पुरुष7%1%
महिला6%1%
संयुक्त (पुरुष + महिला)6.5%1%
संयुक्त (महिला + महिला)6%1%
संयुक्त (पुरुष + पुरुष)7%1%

स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क कितना है

यदि आप जमीन खरीद रहे है, तो उस जमीन को अपने नाम पर कराने के लिए रजिस्ट्री करना होता है. जिसका अलग शुल्क लगता है. लेकिन इसके अलावे भी और शुल्क है, जो प्रॉपर्टी डीड के अनुसार तय किया जाता है. जो निचे टेबल के माध्यम से दर्शाया गया है.

विलेख दस्तावेज़UP में स्टैंप ड्यूटी शुल्क
विरासत विलेख200 रु.
उपहार विलेख60 से 125 रु.
विनिमय विलेखट्रांजेक्शन मूल्य का 3%
समझौता विलेख10 रु.
पट्टा विलेख200 रु.
दत्तक विलेख100 रु.
तलाक विलेख50 रु.
शपथ पत्र10 रु.
बॉन्ड200 रु.
जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी(GPA) 10 से 100 रु.
विशेष मुख्तारनामा (SPA)100 रु.
नोटरी दस्तावेज़10 रु.

उत्तर प्रदेश स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना कैसे करें

उत्तर प्रदेश स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना करने के लिए निचे उदाहरण के तौर पर दिया गया है. क्योकि जयादातर लोगो को समझ में नही आता है कि स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के जोड़ कर कितना होता है. इसलिए निचे दिए गए टेबल के माध्यम से आसानी से समझ कर गणना कर सकते है.

50 लाख रुपए7%3,50,000
50 लाख रुपए1%50,000
कूल400,000

पूछे जाने वाले संबंधित प्रश्न: FAQs

Q. उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि पर स्टांप शुल्क कितना है?

उत्तर प्रदेश में, कृषि भूमि खरीदारों पर स्टांप शुल्क के रूप में जमीन के कुल लागत का 7% भुगतान करना पड़ता है. इसके साथ ही, भूमि का पंजीकरण शुल्क भी लगता है, जो भूमि के कुल मूल्य के 1% लगता है. जो राज्य सर्कार द्वारा निर्धारित किया गया होता है.

Q. यूपी में स्टांप ड्यूटी की गणना कैसे करें?

स्टाम्प ड्यूटी की गणना संपत्ति के कुल मूल्य के अधार पर किया जाता है. यदि संपत्ति का कुल मूल्य 2 लाख रुपया है. तो उस सम्पति का 7 % स्टांप शुल्क और 1% पंजीकरण शुल्क लगता है. जो संपत्ति के कीमत पे तय किया जाता है.

Q. उत्तर प्रदेश में जमीन का सर्किल रेट कैसे पता करें?

उत्तर प्रदेश में जमीन का सर्किल रेट पता करने के लिए SRO (उप पंजीयक कार्यालय) में जाकर पता कर सकते है. इसके अलावे up सर्कार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध किया गया है. जहाँ से सर्किल रेट पता कर सकते है.

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