पट्टा खारिज करने के नियम राजस्थान : कैसे हो सकता है पट्टा खारिज

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राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य के गरीब भूमिहीन और खेतिहर मजदुर परिवारों को विभिन्न प्रकार के पट्टा प्रदान किया जाता है, जिससे गरीब परिवार के आर्थिक स्थति में सुधार हो सके. इसलिए यदि आप राजथान के नागरिक है और पट्टा के लिए आवेदन किया है. लेकिन पट्टा प्राप्त करने में अनियमितता या किसी प्रकार के त्रुटी हो गई है तो राजस्थान के नियम अनुसार पट्टा को ख़ारिज कर सकते है.

बहुत से ऐसे लोग है जो आवासीय पट्टा या कृषि पट्टा के लिए आवेदन करते है. लेकिन किसी प्रकार का गड़बड़ी होने नियम के अनुसार पट्टा ख़ारिज किया जा सकता है. इसलिए यहाँ पर राजस्थन में पट्टा ख़ारिज करने के नियम क्या है के बारे में पूरी जानकारी दिया गया है. जिसका पालन कर पट्टा ख़ारिज कर सकते है.

पट्टा खारिज करने के नियम राजस्थान

राजस्थान में पट्टा ख़ारिज करने के लिए भूमि के प्रकार और पट्टे की शर्तों पर निर्भर करते हैं. इसके लिए सरकार द्वारा कई नियम बनाए गए है. जिसके अनुसार पट्टा खारिज कर सकते है. जो इस प्रकार है:

  • यदि पट्टा देने में किसी प्रकार के कोई गड़बड़ी होती है, तो पट्टा को ख़ारिज किया जा सकता है.
  • यदि पट्टेदार पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो पट्टादाता द्वारा पट्टा खारिज किया जा सकता है.
  • पट्टेदार ने पट्टे पर आवंटित भूमि का उपयोग गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए किया है, तो पट्टा ख़ारिज किया जा सकता है.
  •  यदि पट्टेदार किराए का भुगतान नहीं करता है, तो पट्टादाता द्वारा पट्टा खारिज किया सकता है.
  • यदि पट्टेदार भूमि का उपयोग गैर कार्य के लिए करता है, तो पट्टादाता पट्टा खारिज कर सकता है.
  • यदि भूमि को सरकारी अधिग्रहण के लिए अधिग्रहित किया जाता है, तो पट्टा खारिज हो जाता है.

पट्टा खारिज करने की प्रक्रिया

  • पट्टा को ख़ारिज करने के लिए सबसे पहले पट्टाधारी को नोटिस जारी किया जाता है.
  • नोटिस में पट्टा खारिज करने के कारणों का उल्लेख किया जाता है.
  • पट्टाधारी को नोटिस मिलने के बाद उसे जवाब देने का मौका दिया जाता है.
  • पट्टाधारी के जवाब देने के बाद सरकार पट्टा खारिज करने का निर्णय लेती है.
  • इसके बाद पट्टा खारिज कर पट्टाधारी को नोटिस के माध्यम से भेजा जाता है.

पट्टा खारिज करने के लिए क्या करे

यदि पट्टा ख़ारिज करना चाहते है, तो निचे दिए गए प्रकिया को फॉलो करे.

  • पट्टा खारिज करने के लिए सबसे पहले अपने जिला या तहसील में पट्टा ख़ारिज करने के लिए आवेदन दे.
  • आवेदन पत्र में पट्टा खारिज करने के कारणों का उल्लेख करे.
  • इसके बाद आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजो की फोटो कॉपी लगाए. जैसे:
    • पट्टा की फोटोकॉपी
    • आधार कार्ड
    • पहचान प्रमाण पत्र
    • पट्टा खारिज करने के कारणों का प्रमाण
  • इसके बाद अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जाँच किया जाएगा.
  • इसके बाद उच्च अधिकारी या न्यायालय द्वारा की आवेदन पत्र की सुनवाई की जाएगी.
  • सुनवाई में उपस्थित रहे. क्योकि प्राधिकारी आपके आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.
  • यदि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो पट्टा खारिज कर दिया जाएगा.

पट्टा खारिज करने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी

यदि पट्टा खारिज करने के लिए सोच रहे है, तो इचे दिए गए निम्न बातो पर अवश्य ध्यान दे.

  • पट्टा खारिज करने की प्रक्रिया बहुत जटिल हो सकती है..
  • पट्टा खारिज करने के बाद पट्टेदार को भूमि का कब्जा छोड़ना पड़ता है.
  • पट्टा खारिज होने पर पट्टेदार का जमीन पर कब्जा समाप्त हो जाता है.
  • जमीन का कब्जा वापस पट्टादाता के पास चला जाता है.
  • पट्टा खारिज करने से पहले वकील से कानूनी सलाह लेना उचित है.

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs

Q. पट्टा कैसे खारिज किया जाता है?

पट्टा खारिज करने के लिए पट्टेदार को नोटिस जारी किया जाता है. इसके बाद पट्टाधारी को नोटिस मिलने के बाद उसे जवाब देने का मौका दिया जाता है. इसके बाद पट्टा कह्रिज करने का निर्णय लिया जाता है.

Q. पट्टा कैंसिल करने के लिए क्या किया जाता है?

पट्टा कैंसिल करने के लिए अपने जिला या तहसील में आवेदन देना होता है. इसके बाद अधकारी द्वारा आवेदन पता की जाँच किया जाता है. इसके बाद उच्च अधिकारी या न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र की सुनवाई किया जाता है. फिर पट्टा कैंसिल किया जाता है.

Q. क्या कोई पट्टादाता पट्टे को रद्द कर सकता है?

यदि किरायेदार द्वारा पट्टे की शर्तों और नियमो का उल्लंघन करता है, तो कानूनी रूप से पट्टे को समाप्त करने में सक्षम है. किरायेदार द्वारा देर से किराया देना या नियम के बावजूद पालतू जानवर रखना, या पट्टे की जमीन पर गैर कार्य करना आदि.

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