आवासीय पट्टा खारिज करने के नियम

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भारत सरकार ने देश के भूमिहीन और खेतिहर मजदुर परिवारों को विभिन्न प्रकार के जमीन का पट्टा प्रदान करती है. जिससे गरीब और असहाय परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके. इसलिए यदि आपने भी आवसीय पट्टा के लिए आवेदन किया है. और पट्टा देने में किसी प्रकार के गड़बड़ी हो गई है, तो आवसीय पट्टा को ख़ारिज कैसे करे.

बहुत से ऐसे लोग है जिन्होंने आवासीय पट्टे के लिए आवेदन कर दिया है, और उन्हें पट्टा प्राप्त होने के बाद किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो गई है, तो उसे खारिज कैसे करे के बारे में जानकारी नही है. इसलिए इस आर्टिकल आवासीय पट्टा खारिज करने के नियम क्या है. इसके बारे में स्टेप by स्टेप पूरी प्रकिया उपलब्ध किया गया है. जिससे फॉलो कर आवसीय पट्टा ख़ारिज करा सकते है.

आवासीय पट्टा क्या है

आवासीय पट्टा एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को सरकारी भूमि पर एक निश्चित समय अवधि के लिए आवासीय उद्देश्यों के उपयोग करने के लिए अधिकार दिया जाता है. आवासीय पट्टा आमतौर पर 99 साल के अवधि के लिए जारी किया जाता है.

यदि आवासीय पट्टा प्राप्त करने के बाद उस भूमि पर मकान बना लेना चाहिए. अन्यथा उस पट्टा के जमीन को सरकार द्वारा ख़ारिज कर दिया जाता है. या आवसीय पट्टा के मालिक उस भूमि का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए करता है. और पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करता है. तो पट्टा को ख़ारिज कर दिया जाता है.

आवासीय पट्टा खारिज करने के नियम

आवसीय ख़ारिज करने के निम्न प्रकिया है, जिसके माध्यम से आवसीय पट्टा को ख़ारिज किया जा सकता है. जो इस प्रकार है.

  • पट्टा देने में अनियमितता या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गई हो, तो आवासीय पट्टा ख़ारिज किया जा सकता है.
  • पट्टाधारी ने पट्टे के शर्तों का उल्लंघन किया तो पट्टा को खारिज किया जा सकता है.
  • पट्टाधारी ने पट्टे पर आवंटित भूमि का उपयोग गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए किया है.
  • पट्टाधारी ने पट्टे पर आवंटित भूमि को बेच दिया हो या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रान्सफर कर दिया हो.
  • यदि पट्टाधारी की मृत्यु हो गई हो और उसके उत्तराधिकारी पट्टे के शर्तों का पालन करने में असमर्थ हों, तो पट्टा को ख़ारिज किया जा सकता है.

Note: आवासीय पट्टा ख़ारिज करने का अधिकार सरकार की होती है. यह अधिकार सरकार ने अपने किसी भी प्रतिनिधि या अधिकारी को दे सकता है.

आवासीय पट्टा खारिज करने की प्रक्रिया क्या है

आवसीय पट्टा ख़ारिज करने की निम्नलिखित प्रकिया है जो इस प्रकार है.

  • पट्टा को ख़ारिज करने के लिए सबसे पहले पट्टाधारी को नोटिस जारी किया जाता है.
  • नोटिस में पट्टा खारिज करने के कारणों का उल्लेख किया जाता है.
  • पट्टाधारी को नोटिस मिलने के बाद उसे जवाब देने का मौका दिया जाता है.
  • पट्टाधारी के जवाब देने के बाद सरकार पट्टा खारिज करने का निर्णय लेती है.
  • आवसीय पट्टा खारिज करने का निर्णय पट्टाधारी को नोटिस के माध्यम से भेजा जाता है.

आवासीय पट्टा खारिज होने पर क्या प्रभाव पड़ता है

आवसीय पट्टा ख़ारिज होने पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है.

  • पट्टाधारी को पट्टे पर आवासीय भूमि पर कब्जा रखने का अधिकार समाप्त हो जाता है.
  • पट्टाधारी को पट्टे के बदले में सरकार को कोई राशि वापस नहीं करना पड़ता है.
  • पट्टाधारी को पट्टे के आवंटित भूमि पर निर्मित किसी भी संरचना या वस्तु को हटाना पड़ता है.
  • पट्टाधारी आवासीय पट्टा खारिज होने के खिलाफ अपील कर सकता है

आवासीय पट्टा खारिज करने के लिए क्या करे

आवासीय पट्टा ख़ारिज करने के लिए निचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करे.

  • सबसे पहले अपने जिला या तहसील में आवसीय पट्टा ख़ारिज करने के लिए आवेदन करे.
  • इसके बाद आवेदन पत्र की जाँच किया जाएगा.
  • इसके बाद उच्च अधिकारी या न्यायालय द्वारा की आवेदन पत्र की सुनवाई की जाएगी.
  • सुनवाई के बाद अधिकारी या न्यायालय पट्टा खारिज करने के निर्णय लिया जाएगा.

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs

Q. आवासीय पट्टा खारिज करने का अधिकार किसके पास होता है?

आवासीय पट्टा खारिज करने का अधिकार सरकार के पास होता है. यह अधिकार सरकार ने अपने किसी भी प्रतिनिधि या उच्च अधिकारी को दे सकती है.

Q. क्या पट्टाधारी को पट्टा खारिज होने के खिलाफ जवाब देने का मौका मिलता है?

जी हाँ पट्टाधारी को पट्टा खारिज होने के खिलाफ जवाब देने का मौका दिया जाता है. पट्टाधारी को नोटिस मिलने के बाद उसे 30 दिनों के अंदर अपना जवाब देना होता है.

Q. क्या पट्टाधारी को पट्टा खारिज होने के बाद पट्टे के बदले में सरकार को कोई राशि वापस करनी पड़ती है?

पट्टाधारी को पट्टा खारिज होने के बाद पट्टे के बदले सरकार को कोई राशि वापस नहीं करनी पड़ती है.

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