यदि आपके गाँव या शहर में आबादी की जमीन है और आप उस जमीन पर कब्जा करना चाहते है, तो इसके लिए आपको क़ानूनी नियमो का पालन करना होगा. क्योकि आबादी की जमीन पर किसी का अधिकार नही होता है. वह जमीन पर सरकार के अधिकार में होता है. इसलिए आबादी की जमीन पर कब्जा करने के लिए आपको क़ानूनी नियमो के अनुसार कब्जा कर सकते है.
आबादी की जमीन क्या होती है
आबादी की जमीन सरकारी जमीन होती है. जो किसी भी व्यक्ति या किसी संस्था की नही होती है.और ना ही किसी के नाम पर रजिस्टर होती है. वह जमीन पूरी तरह से खाली यानि सरकारी जमीन होती है, ऐसे जमीन को आबादी के जमीन कहा जाता है. देश में बहुत से ऐसे जमीन है.
जिसपर सरकार का मालिकाना अधिकार है. एसे जमीन गांव के निवासियों के लिए उपयोग के लिए होता है या आबादी जमीन पर सरकारी कार्यो को किया जाता है. जैसे कि सार्वजनिक पार्क, स्कूल, अस्पताल, आदि.
आबादी की जमीन पर कब्जा करना कानूनी है या नहीं
आबादी की जमीन पर कब्जा करना कानूनी नहीं है. यह एक अपराध है. इसमें जेल की सजा भी हो सकती है. आबादी की जमीन पर केवल सरकार या ग्राम पंचायत का अधिकार होता है. इसलिए आबादी की जमीन पर कब्जा करने से पहले आपको सरकार या ग्राम पंचायत से अनुमति लेनी होगी.
भारतीय कानून के अनुसार, आबादी की जमीन ग्राम पंचायत या सरकार के अधिकार में होता है. जिस पर सार्वजनिक यानि सरकारी कार्यो को किया जा सकता है. या भूमिहीन परिवार को पट्टे के रूप में ग्राम पंचायत के द्वारा एक निश्चित समय आवधिक के लिए दिया जाता है.
आबादी की जमीन पर कब्जा कैसे करें
- सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत में लिखित आवेदन पत्र दे.
- इसके बाद ग्राम पंचायत से भूमि पट्टा आवेदन पत्र प्राप्त करें.
- आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकरी को सही सही भरे.
- इसके बाद आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज अटैच करें.
- इसके बाद ग्राम पंचायत में संबंधित अधिकारी को आवेदन पत्र जमा करें.
- आवेदन की जांच का इंतजार करें.
- यदि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आबादी भूमि पट्टा प्राप्त कर सकते है.
आबादी की जमीन पर कब्जा करने के लिए जरुरी दस्तावेज
- आबादी भूमि पट्टा आवेदन पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मतदाता पत्र
- पता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार के सदस्यों की सूची
Note: यह पोस्ट केवल जानकारी के उद्देश्य से दिया है, आप कानूनी नियम के अनुसार आबादी के जमीन पर कब्ज़ा कर सकते है. इसके लिए आपको सम्बंधित विभाग में जाकर कानूनी प्रक्रिया समझना होगा.
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FAQs
आबादी के जमीन को अपने नाम पर करनाने के लिए उस जमीन को निर्धारित समय के लिए पट्टा बनवा सकते है. इसके लिए आपको पाने ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा. ये फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध है. आपको ग्राम पंचायत को ये पत्र लिखना होता है.
आबादी भूमि वह भूमि है जो किसी गांव या शहर के अंदर स्थित है जिस पर सरकार या ग्राम पंचयत का अधिकार होता है. एसे जमीन को उपयोग सार्वजनिक कार्य या सरकार कार्य के लिए होता है. लेकिन कुछ मामलों में भूमिहीन परिवार को पट्टे के रूप में भी दिया जा सकता है.
आबादी के जमीन पर सरकार का अधिकार होता है. यह सार्वजनिक संपत्ति होती है. जिसका उपयोग सरकारी परियोजनाओं, जैसे स्कूलों, अस्पतालों और कार्यालयों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है.
आबादी की जमीन देखने के लिए अपने राज्य राजस्व विभाग के भूमि रिकॉर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आबादी की जमीन को देख सकते है.