यदि आपके गावं या शहर में आबादी की जमीन है. और उस जमीन को अपने नाम पर करना चाहते है, तो इसके लिए आपको क़ानूनी नियमो और प्रकिया का पालन करना होगा. क्योकि आबादी की जमीन एक प्रकार के सरकारी जमीन होती है, जिस पर किसी भी व्यक्ति या संस्थान का अधिकार नही होता है.
लेकिन आबादी की जमीन को अपने नाम पर किया जा सकता है. इसके लिए क़ानूनी नियमो को फॉलो कर होगा. अर्थात, आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म भरकर ग्राम पंचायत में जमा करना होगा, जिसे वेरीफाई कर आबादी की जमीन को आपने नाम से पट्टा किया जाएगा. इस सम्बंधित पूरी जानकारी नियम के अनुसार निचे उपलब्ध है, अंत तक जरुर पढ़े.
आबादी की जमीन कैसी जमीन होती है
आबादी की जमीन एक प्रकार का खाली यानि सरकारी जमीन होती है. जो किसी भी व्यक्ति या किसी संस्था की नही होती है.और ना ही किसी के नाम पर रजिस्टर होती है. वह जमीन पूरी तरह से खाली यानि सरकारी जमीन होती है, ऐसे जमीन को आबादी के जमीन कहा जाता है. जो देश में बहुत से ऐसे जमीन है.
जिसपर सरकार का मालिकाना अधिकार है. एसे जमीन का उपयोग सरकारी कार्यो या गांव के निवासियों के लिए उपयोग के लिए होता है. जिसे पास जमीन नही है. एसे गरीब परिवार को सरकार आबादी की जमीन को पट्टा के रूप में प्रदान करता है.
आबादी की जमीन कैसे चेक करें
यदि आबादी जमीन को अपने नाम पर कराना चाहते है तो सबसे पहले आबादी की जमीन को चेक करे. कि वह जमीन पूर्ण रूप से खाली है या नही. इसलिए इसे निचे दिए गए प्रोसेस से आबादी की जमीन चेक कर सकते है.
- सबसे पहले अपने राज्य के भूमि सुधर विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करे.
- इसके बाद खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नक़ल देखे के आप्शन पर क्लिक करे.
- अब अपना जनपद का नाम, तहसील का नाम, ग्राम का नाम को सलेक्ट करे.
- इसके बाद आबादी की जमीन को सेलेक्ट कर उदाह्र्ण देखे के आप्शन पर क्लिक करे.
- अब अगले पेज में कैप्चा कोड इंटर कर continue बटन पर क्लिक करे.
- इसके बाद आबादी की जमीन स्क्रीन पर दिख जाएगी.
आबादी की जमीन अपने नाम पर करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
आबादी की जमीन अपने नाम पर कराने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजो की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है:
- आबादी भूमि पट्टा आवेदन पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मतदाता पत्र
- पता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार के सदस्यों की सूची
आबादी की जमीन अपने नाम कैसे करवाएं
आबादी की जमीन अपने नाम पर कराने के लिए क़ानूनी नियमो को फोलो कर अपने नाम पर करा सकते है, यदि गैरक़ानूनी के तहत आबादी की जमीन पर कब्जा करते है तो इस पर सरकार आप के उपर क़ानूनी करवाई कर सकते है. इसलिए इसके निचे आबादी की जमीन को अपने नाम पर करवाने के लिए स्टेप by स्टेप पूरी प्रोसेस दिया गया है.
- आबादी की जमीन अपने अनम पर करवाने के लिए सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत में एक लिखित आवेदन पत्र दे.
- इसके बाद ग्राम पंचायत से भूमि पट्टा आवेदन पत्र प्राप्त करें.
- आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकरी को सही-सही भरे.
- इसके बाद आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज अटैच करें.
- इसके बाद ग्राम पंचायत में संबंधित अधिकारी को आवेदन पत्र जमा करें.
- आधिकारी आवेदन की जांच करेगा.
- यदि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आबादी भूमि पट्टा आपके नाम पर दिया जाएगा.
आबादी की ज़मीन से जुड़े जानकारी
- ध्यान दे, आबादी की ज़मीन पर पट्टा बनवाया जा सकता है, लेकिन इसे समय-समय पर रिन्यूवल कराना होगा. इसके लिए, ‘आवासीय भूमि के पट्टा का आवेदन पत्र’ भरकर ग्राम पंचायत में जमा करना होगा.
- आबादी की ज़मीन को बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी रेजिस्ट्री नहीं होती है.
- यह ज़मीन केवल शासन और प्रशासन के कामों के लिए है.
- इस ज़मीन का इस्तेमाल अस्पताल, औषधालय, अंगनबाड़ी, या अन्य किसी सरकारी कार्यक्रम के लिए किया जाता है.
- अगर आपके भी गाँव में ऐसी कोई जमीन पड़ी है, तो उसका पट्टा बनवाने के लिए आपको आवेदन करना होगा.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
आबादी की जमीन एक प्रकार का खाली जमीन होता है. जिस पर किसी भी व्यक्ति या संसथान का नही होता है. उसका अधिकार सरकार के पास होता है. जिसका उपयोग सरकारी कार्यो और सार्वजनिक के लिए उपयोग किया जाता है.
आबादी की जमीन पर किसी भी व्यक्ति या संसथान का नही होता है. आबादी की जमीन पर सरकार का अधिकार होता है. जो सार्वजनिक कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे: स्कूल, हॉस्पिटल आदि.
आबादी की जमीन की रजिस्ट्री नही होती है. जमीन सिर्फ शासन और प्रशासन के उपक्रमों के लिए आरक्षित होती है. इसके लिए जमीन का पट्टा बनवा सकते है.
आबादी की जमीन नही बेचीं जा सकती है क्योकि आबादी की जमीन की रजिस्ट्री नही होती है. इसलिए आबादी की जमीन को नही बेचीं जा सकती है.