यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, तो उसके खिलाफ भारतीय कानून के तहत अलग-अलग नियम कानून बनाये गए हैं, जिसके अनुसार कब्जा करने वाले व्यक्ति को साजा मिलेगी. क्योकि हाल ही में यूपी सरकार ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों व्यक्ति को निर्देश जारी किया है, जिसमे यह कहा गया है कि नगर निकायों में सरकारी भूमि, तालाब और भीटा आदि को चिन्हित किया जाएगा.
सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसलिए बहुत से ऐसे लोग है, जो खुद का जमीन नही होते हुए भी सरकारी जमीन पर कब्जा किए है. तो सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से किए गए कब्जे को हटाने के लिए जल्द ही बुलडोजर चलाया जाएगा. और कब्जा करने वाले व्यक्ति को क़ानूनी नियम के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी.
यूपी में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की सजा क्या होती है
यदि किस व्यक्ति ने सरकार जमीन पर कब्जा किया है तो सरकारी नियमो के अनुसार कब्जा करने वाले व्यक्ति की सजा कई कारकों पर निर्भर करती है.
- यदि किसी व्यक्ति ने बलपूर्वक सरकारी जमीन पर कब्जा करता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 447 के तहत 3 महीने तक की कैद या 550 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
- यदि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए किसी व्यक्ति या अधिकारी को चोट पहुंचाता है या जान से मारने की धमकी देता है, तो IPC की धारा 332 के तहत उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है.
- यदि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी या फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर के सरकारी जमीन पर कब्जा करता है, तो उसे IPC की धारा 420 के तहत 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है.
यूपी में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई
उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमाफियाओं और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाई है. जिसके द्वारा प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जबरन जमीन पर कब्जा करने वालों भूमाफिया को चिन्हित कर उनके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई कर सुनिश्चित की जाए. जिससे कोई भी दबंग, भूमाफिया, या अपराधी किसी की जमीन पर या सरकारी जमीन कब्जा न कर पाए.
सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर कौन सी धारा लगती है
- उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 441 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 के अनुसार कार्रवाई होती है.
- यदि किसी ने सरकार की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश करता है, तो धारा 441 के तहत 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है.
- यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या उस पर कब्जा करता है, तो उसे धारा 1984 के तहत, 2 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है.
- यदि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करता है, तो उत्तर प्रदेश भू-संपत्ति अधिग्रहण के तहत उसे इस अधिनियम के तहत बेदखल किया जा सकता है.
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अक्सर पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न: FAQ
यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी जमीन या संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया है, तो सबसे पहले अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराएं. जमीन या प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा होने की स्थिति में अपने जिला के भूमि सुधार विभाग के संबंधित न्यायालय में शिकायत में शिकायत दर्ज कर सकते है.
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए पुलिस या संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक के पास इसकी शिकायत दर्ज कराए. अगर वहां आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो संबंधित न्यायालय में शिकायत को लेकर जाएं. जिसकी सुनवाई अदालत द्वारा किया जाएगा. और सरकारी जमीन पर अविअध कब्जा हटाने के लिए निर्देश दिया जाएगा
सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए जिम्मेदार हैं. यदि कब्जा अवैध पाया जाता है, तो कब्जा हटाने का आदेश दिया जाता है.