राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश नकल जमाबंदी कैसे निकाले ऑनलाइन

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के सभी भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कर दिया है. जहाँ से हिमाचल प्रदेश के नागरिक अपने भूमि सबंधित सभी दस्तावेजो और रिकॉर्ड को ऑनलाइन घर बैठे प्राप्त कर सके. जैसे खसरा खतौनी, नक़ल जमाबंदी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भूलेख दस्तावेज़ रिकॉर्ड नकल आदि विवरण को निकाल सकते है और डाउनलोड भी कर सकते है.

लेकिन इन ऑनलाइन प्रकिया के बारे में हिमाचल प्रदेश के कुछ नागरिको को जानकारी नही है, जिसके कारण उन्हें ऑनलाइन अपने भूमि रिकॉर्ड को निकालने में परेशानी होती है, इसलिए इस पोस्ट में राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश नकल जमाबंदी कैसे निकाले ऑनलाइन इसकी प्रकिया के बारे में एक एक जानकारी को उपलब्ध किया गया है. जिसके मदद से आसानी से नकल जमाबंदी निकाल सकते है.

राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश नकल जमाबंदी कैसे निकाले

यदि आप हिमाचल प्रदेश के अपने भूमि का नकल जमाबंदी निकालना चाहते है, तो निचे दिए गए प्रोसेस के माध्यम से भूमि का जमाबंदी निकाल सकते है.

  • हिमाचल प्रदेश नकल जमाबंदी निकालने के लिए के लिए सबसे पहले गूगल पर क्रोम ओपन करे और ” HIMBHOOMI लिखकर सर्च करे.
  • सर्च करने के बाद सबसे पहले आए विकल्प यानि HIMBHOOMI-ROR Distribution Through Public Interface के लिंक पर क्लिक करे.
  • ऑफिसियल वेबसाइट ओपन करने के बाद होम पेज पर विभिन्न प्रकार के जानकारी दर्ज करने के लिए आप्शन दिखाई देगा.
  • इसमें सबसे पहले अपना जिला, तहसील, गाँव और जमाबंदी वर्ष को सेलेक्ट करे.
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  • इसके बाद निचे कुछ और जानकारी दर्ज करने का विकल्प खुल जाएगा.
  • जिसमे रिपोर्ट चुने में जमाबंदी को सेलेक्ट करे.
  • अब विकल्प चुने में तिन आप्शन दिया होगा. पहला खेवट, खतौनी, खसरा.
  • इसमें आपको पाने भूमि का जो जानकारी पता हो उसे सलेक्ट करे. यदि खसरा नंबर पता है, तो उससे सेलेक्ट करे.
  • अब ततीमा के लिए खसरा चुने में अपने भूमि का खसरा नंबर सेलेक्ट करे. यदि आप खेवट, या खतौनी को सेलेक्ट किये है. तो अपने भूमि का खेवट या खतौनी नंबर को सेलेक्ट करे,
  • अब अपने नकल जमाबंदी को ईमेल द्वारा निकलना चाहते है, तो अपना ईमेल एड्रेस दर्ज कर सकते है. और मोबाइल नंबर भी दर्ज कर सकते है.
  • इसमें मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, इसे छोड़ भी सकते है.
  • सभी जानकारी भरने के बाद निचे दिए गए कैप्चा कोड डाले और “OK” के विकल्प पर क्लिक करे.
  • क्लिक करने के बाद एक नए पेज ओपन होगा. जिसमे राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश नकल जमाबंदी ओपन हो जाएगा. इसमें अपनी जमीन खसरा खतौनी, से लेकर सभी जमीन रिकॉर्ड देख सकते है.
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  • यदि राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश नकल जमाबंदी डाउनलोड करना चाहते है तो निचे दिए Save as PDF बटन पर क्लीक कर डाउनलोड कर सकते है.

हिमाचल प्रदेश नकल जमाबंदी लाभ

  • जमाबंदी नकल जमीन के मालिक का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है. इसका उपयोग ऋण प्राप्त करने, संपत्ति बेचने या सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है.
  • यह जमीन के क्षेत्रफल, मालिकों के नाम, फसल की किस्म, लगान दर और भूमि के उपयोग की जानकारी प्रदान करता है.
  • जमाबंदी नकल में दर्शाई गई जानकारी के आधार पर भूमि कर की गणना की जाती है.
  • जमाबंदी रजिस्टर सरकार को भूमि अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से बनाए रखने में मदद करते हैं.
  • भूमि विवादों को सुलझाने में जमाबंदी भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है.

इस प्रकार उपर दिए गए ऑनलाइन जानकारी के मदद से आसानी से हिमचल प्रदेश राज्य के नकल जमाबंदी निकाल सकते है.

पूछे जाने वाले संबंधित प्रश्न: FAQs

Q. हिमाचल प्रदेश में जमाबंदी नकल कैसे प्राप्त करें?

हिमाचल प्रदेश में जमाबंदी नकल निकालने के लिए हिमभूमि एचपी पोर्टल पर खसरा, खेवट और खतौनी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है. हिमाचल प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन देखने के लिए https://himachal.nic.in/ पर जा सकते हैं.

Q. जमाबंदी कितने वर्ष में तैयार की जाती है?

जमाबंदी हर पांच साल के बाद तैयार किया जाता है. जमाबंदी में भूमि मालिकों के नाम तथा कास्तकारों के नाम , हिस्सेदारों की भूमि का क्षेत्रफल, किस्म तथा राजस्व कर की जानकारी होती है.

Q. जमीन का जमाबंदी नंबर क्या होता है?

भूमि का जमाबंदी नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो किसी संपत्ति के मालिक का विवरण को दर्शाता है. यह जमाबंदी नंबर राज्य सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि के रिकॉर्ड को बनाए रखने में मदद करता है.

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