किसी भी जमीन का म्युटेशन यानि इंतकाल करना बेहद जरुरी है. क्योंकि, इससे जमीन पर एक व्यक्ति का नाम ओनर के रूप में दर्ज किया जाता है. हालाँकि, इसके लिए भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता है. हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के नागरिको की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जमाबंदी एवं म्युटेशन रिक्वेस्ट भेजने की सुविधा प्रदान करती है.
राज्य में अभी भी बहुत से लोग नजदीकी ऑफिस से इंतकाल के लिए आवेदन करते है. क्योंकि, उन्हें ऑनलाइन हिमभूमि म्युटेशन के बारे में पूरी जानकारी नही है. हालाँकि, ऑनलाइन म्युटेशन प्रक्रिया ऑफलाइन से बेहद सरल है. इसलिए, आज के पोस्ट में हिमाचल प्रदेश म्युटेशन से जुड़े सभी जानकारी दिया गया है, जो रिक्वेस्ट करने में आपकी मदद करेगा.
हिमभूमि म्युटेशन क्या है?
हिमभूमि म्यूटेशन हिमाचल प्रदेश में जमीन की जानकारी दर्ज करने और अपडेट करने की एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसके मदद से भूमि मालिक अपने जमीन के दस्तावेज में अपना नाम दर्ज कराते है. जैसे बिक्री, विरासत या अपने जमीन के डॉक्यूमेंट में नाम बदलना आदि. हिमभूमि म्यूटेशन अधिकारिक वेबसाइट से करना आसान है, क्योंकि, सरकार म्युटेशन के लिए आवेदन करना सरल बना दिया है.
अब कोई भी व्यक्ति अपने जमीन के म्युटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज आपके पास होना आवश्यक है, जिसका विवरण निचे दिया गया है.
हिमभूमि म्यूटेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन म्युटेशन कराने के लिए कुछ दस्तावेज आपके पास होना महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है.
- पंजीकरण दस्तावेज
- बिक्री विलेख, विरासत प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण
- आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बिजली बिल, राशन कार्ड
Himbhoomi Mutation के लिए अप्लाई कैसे करे?
ऑनलाइन हिमाचल प्रदेश म्युटेशन के लिए आवेदन करने हेतु निम्न स्टेप्स को फॉलो करे.
स्टेप 1: सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट https://ehimbhoomi.nic.in/ को ओपन करे.
स्टेप 2: अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से “Mutation” के विकल्प पर क्लिक करे.
स्टेप 3: क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, इस पेज पर मांगे गए सभी जानकारी दर्ज करे. जैसे;
- अपना नाम
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- जिला
- तहसील
- अपना गाँव
- म्युटेशन के प्रकार
स्टेप 4: सभी जानकारी दर्ज करने के बाद म्युटेशन से सम्बंधित डाक्यूमेंट्स को अपलोड करे. उसके बाद काप्त्चा कोड को दर्ज कर “Submit” के विकल्प पर क्लिक करे.
स्टेप 5: म्युटेशन के लिए रिक्वेस्ट करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसे स्टेटस चेक करने के लिए सुरक्षित रखे. इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन म्युटेशन के लिए आवेदन कर सकते है.
हिमभूमि म्युटेशन स्टेटस कैसे चेक करे?
हिमाचल प्रदेश में म्युटेशन रिक्वेस्ट के बाद उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर पता कर सकते है की आपका म्युटेशन हुआ है, या नही. इसके लिए निचे दिए गए स्टेप को फॉलो करे.
- सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट https://ehimbhoomi.nic.in/ को अपने मोबाइल में ओपन करे.
- ऑफिसियल वेबसाइट से “Mutation” के विकल्प पर क्लिक करे.
- क्लिक करने के बाद पेज पर अपना रिक्वेस्ट नंबर या मोबाइल नंबर डाले.
- उपरोक्त जानकारी दर्ज करने के बाद “Check Status” के विकल्प पर क्लिक करे.
- क्लिक करते ही हिमाचल प्रदेश म्युटेशन स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा.
Note: अधिकारिक वेबसाइट के अलावे, mHimbhoomi mobile application म्युटेशन के लिए रिक्वेस्ट और स्टेटस चेक कर सकते है.
म्युटेशन सम्बन्धी संपर्क विवरण
यदि हिमाचल प्रदेश म्युटेशन से जुड़े किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, तो निचे दिए गए एड्रेस पर संपर्क जानकारी प्राप्त कर सकते है. या नजदीकी ऑफिस में शिकायत भी कर सकते है.
- Directorate of Land Records,
- Block No 28, SDA Complex,
- Kasumpati Shimla H.P.
- Telephone Number: 91-177-2623678
- Email id: dlr-hp@nic.in
अन्य राज्यों के भी म्युटेशन एवं जमाबंदी देखे:
पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
हिमाचल प्रदेश म्युटेशन का लाभ निम्न प्रकार है:
हिमभूमि म्युटेशन भूमि दस्तावेज में हुए बदलाव को बदलने का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थात, इसमें एक व्यक्ति को जमीन मालिक के रूप में दर्ज किया जाता है.
भूमि रिकॉर्ड को अपडेट रखना में मदद करता है.
भूमि विवादों को कम करने में मदद करता है.
म्युटेशन भूमि मालिक के विषय में पूरी जानकारी प्रदान करता है.
हिमभूमि म्युटेशन के लिए आवेदन करने हेतु पहले अधिकारिक वेबसाइट को ओपन करे. इसके बाद “म्युटेशन” के विकल्प पर क्लिक कर नाम, जिला, तहसील आदि जैसे जानकारी दर्ज कर अपना डाक्यूमेंट्स अपलोड करे. इसके बाद काप्त्चा कोड डाले और सबमिट कर दे.
ऑनलाइन हिमभूमि म्युटेशन चेक करने की अधिकारिक वेबसाइट https://ehimbhoomi.nic.in है. यहाँ से आवेदन कर उसका स्टेटस भी देख सकते है.