किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदने पर लैंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड माँगा जाता है. क्योंकि, म्युटेशन सर्टिफिकेट में जमीन से सम्बंधित मालिक का नाम, रजिस्ट्री का तिथि, Revenue department का सील एवं मोहर आदि होता है, जो प्रदर्शित करता है कि भूमि विवादित नही है. इस सर्टिफिकेट को दिखाकर भूमि बेचना या खरीदना, प्रॉपर्टी पर लोन, प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान आदि सरल हो जाता है.
लैंड म्युटेशन सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी या गैर सरकारी कार्यो के लिए होता है, इस सर्टिफिकेट को कई राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में “दाखिल खारिज” के नाम से जाना जाता है. यह दस्तावेज जमीन के मालिकाना हक को एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर करने में मदद करता है. प्रॉपर्टी म्युटेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया कुछ राज्यों में ऑनलाइन और कुछ में ऑफलाइन है.
लैंड म्युटेशन सर्टिफिकेट अप्लाई हेतु जरुरी डाक्यूमेंट्स
- बेचे गए जमीन का डीड
- प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की रसीद
- रजिस्ट्रेशन डीड
- कोर्ट द्वारा प्राप्त म्युटेशन आवेदन पत्र
- स्टाम्प पेपर Affidavit के साथ
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- राज्य के अनुसार आवश्यक डाक्यूमेंट्स, आदि.
ऑनलाइन प्रॉपर्टी म्युटेशन के लिए अप्लाई कैसे करे?
स्टेप 1: सबसे पहले अपने राज्य के अधिकारिक वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को ओपन करे.
स्टेप 2: अधिकारिक वेबसाइट से “ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे” के विकल्प पर क्लिक करे.
स्टेप 3: क्लिक करने के बाद एक लॉग इन पेज ओपन होगा. यदि आपके पास पहले से ही लॉग इन आईडी है, तो उसे दर्ज कर पोर्टल पर लॉग इन करे.
Note: यदि आपके पास आईडी नही है, तो Register पर क्लिक कर सभी जानकारी डाले और रजिस्ट्रेशन पूरा करे.
स्टेप 4: पोर्टल पर रजिस्टर होने के बाद उसी आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करे. लॉग इन होने के बाद दाखिल खारिज का एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा, उस पर क्लिक करे.
स्टेप 5: आवेदन फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारी जैसे नाम, एड्रेस, प्रॉपर्टी की जानकारी आदि दर्ज करे.
स्टेप 6: अब अपने प्रॉपर्टी से जुड़े सभी डाक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी अपलोड करे.
स्टेप 7: इसके बाद निर्धारित म्युटेशन की फीस की भुगतान ऑनलाइन करे.
स्टेप 8: सभी जानकारी, डाक्यूमेंट्स एवं फीस भुगतान करने के लिए अप्लाई कर फॉर्म को सबमिट कर दे. इसके बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगा, उस रसीद को स्टेटस देखने के लिए सुरक्षित रख ले. इस प्रकार ऑनलाइन प्रॉपर्टी म्युटेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते है.
ऑफलाइन प्रॉपर्टी म्युटेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले sub registrar के office जाए और आवेदन करने हेतु सभी जरुरी प्रक्रिया पूरा करे.
- अब आवेदन फॉर्म मांगे और फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करे.
- फॉर्म के साथ भी आवश्यक दस्तवेज का फोटो कॉपी अटैच करे.
- अब उस फॉर्म के सम्बंधित सरकारी अधिकारी के पास जमा कर दे.
- आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर एक Transaction नंबर प्राप्त होगा. उसे सेव कर के रखे, ताकि उस नंबर से आवेदन का स्टेटस चेक कर सके.
- आपके आवेदन फॉर्म को सम्बंधित अधिकारी के पास सत्यापित करने के लिए भेजा जाएगा. फॉर्म वेरीफाई होने के बाद प्रॉपर्टी म्युटेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कर दिया जाएगा.
प्रॉपर्टी म्युटेशन रिकॉर्ड का उपयोग
- म्युटेशन सर्टिफिकेट होने से सरकार को टैक्स प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ता है.
- रजिस्ट्री में हुई किसी प्रकार की गलती को सही करनी में यह सर्टिफिकेट सहायता करता है. अर्थात, म्युटेशन से बिना किसी परेशानी के रजिस्ट्री को ठीक किया जा सकता है.
- लैंड म्युटेशन सर्टिफिकेट भूमि मालिकाना हक को एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रान्सफर करने की सुविधा प्रदान करता है.
- प्रॉपर्टी बेचने के सन्दर्भ में सर्टिफिकेट दिखाने से प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाता है. क्योंकि, सर्टिफिकेट का मतलब होता है जमीन विवादित नही है.
- खेती वाले भूमि को बिना म्युटेशन सर्टिफिकेट के किसी दुसरे व्यक्ति को नही दिया जा सकता है.
- प्रॉपर्टी म्युटेशन सर्टिफिकेट एक प्रमाणिक दस्तावेज है, जो भूमि के वास्तविक मालिक को व्यक्त करता है.
- यह सर्टिफिकेट आपके प्रॉपर्टी पर लोन, टैक्स की भुगतान या बेचने में मदद करता है.
- प्रॉपर्टी म्युटेशन सर्टिफिकेट के बिना, किसी संपत्ति को बेचना या गिरवी रखना मुश्किल है.
प्रॉपर्टी म्यूटेशन सर्टिफिकेट का आवेदन शुल्क कितना है?
म्युटेशन सर्टिफिकेट का आवेदन शुल्क राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है. सामान्य रूप से लैंड म्युटेशन का फीस 25 से 100 रुपये के बीच होता है.
लेकिन कई राज्यों में इसका फीस इससे अलग हो सकता है. इसलिए, अपने राज्य के अनुसार फीस की जानकारी पहले से पता अवश्य कर ले.
सामान्य प्रश्न FAQs
हाँ, बिना म्युटेशन के संपत्ति बेच तो सकते है, लेकिन बेचने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए, पहले म्युटेशन के लिए आवेदन कर उसे प्राप्त कर ले.
यदि आपके अपने जमीन का म्युटेशन नही है, तो उसे बेचने या दुसरे के नाम पर ट्रान्सफर करने में परेशानी हो सकती है. और यदि रजिस्ट्री के 3 महीने के अन्दर दाखिल खारिज नही कराते है, तो जमीन आपके नाम से नही होगा.
यदि आपके राज्य में म्युटेशन सर्टिफिकेट आवेदन की ऑनलाइन सुविधा है, तो उसके अधिकारिक वेबसाइट से अप्लाई करे. इसके अलावे, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से अवेदान फॉर्म भर कर आवेदन कर सकते है.