जमीन का एग्रीमेंट एक ऐसा सरकारी अथवा कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें जमीन की खरीद या बिक्री अथवा भाड़े पर देने की समस्त जानकारी उपलब्ध होती है. जमीन का एग्रीमेंट एक प्रकार से सहमति पत्र होता है, जो किसी जमीन मालिक द्वारा अपनी जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने अथवा भाड़े पर देने के लिए दोनों व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति से तैयार की जाती है.
किसी भी जमीन की खरीदारी की जा रही है, तो उसका मलिकाना हक़ प्राप्त करने के लिए जमीन या प्रॉपर्टी का agreement तैयार किया जाता है. जिसमे कई नियम बनाये जाते है और दोनों पक्षों के सामने एग्रीमेंट तैयार किया जाता है. जिसमे नियम के अनुसार एक व्यक्ति पालन नहीं करता और उलंघन करता है. जिससे दुसरे व्यक्ति को आपति रहती है जिसके कारण एग्रीमेंट कैंसिल होता है. हालाँकि इसके कई कारण है.
किसी जमीन का एग्रीमेंट कैंसिल करने के कई कारन होते है. यह भी ध्यान रखें कि अगर किसी जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, तो बैनामा दोनों पक्ष रद्द करेंगे. तभी प्रॉपर्टी किसी तीसरे पक्ष को बेची जा सकती है. दूसरी ओर अगर खरीददार पंजीकृत समझौते को रद्द करने से इनकार करता है तो बाकी राशि का भुगतान करने के लिए आप केस दायर कर सकते हैं. यहां भी वही नियम लागू होते हैं.
जमीन का एग्रीमेंट कैसे कैंसिल करें
किसी भी जमीन की खरीदी या बिक्री की जाती है, तो एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है. जिसमे कई ऐसे नियम लिखे जाते है जो दोनों पक्षों के सहमिति से भारतीय एग्रीमेंट एक्ट के सेक्शन 2 (ई) के अनुसार वह सभी वादे और लेन-देन की बातें जो शामिल सभी पार्टियों की सहमति से लिखी जाती है. उसे एक समझौता कहा जाता है.
जमीन का कैंसिल होने का कारण यही रहता है कि उपरोक्त नियम का पालन दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष चाहे वो खरीदनेवाला हो या बेचनेवाला नहीं करता है जिसके कई कारण होते है. जो निम्न है.
- जमीन लिखी जाती है तो अक्शर ऐसा होता है की पैसे के लेन-देन में कुछ पैसा पेमेंट समय के अनुसार नहीं होता है तो delay कर के रखा जाता है. इस कारन से भी जमीन की एग्रीमेंट कैंसिल होती है.
- ख़रीदा हुआ जमीन का स्टॉले बढ़िया नहीं होने पर भी जमीन कैंसिल होता है.
- सेलर/विक्रेता अंतिम समय में डील को ठुकरा देता है. तो भी जमीन का एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है.
- खरीदार अपने रूचि अनुसार एग्रीमेंट को कैंसिल करने और हर्जाना लेने के लिए कानूनी नोटिस भेजता है तो भी एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है.
- खरीदार बेलेंस पेमेंट को केवल तभी करता है जब वह प्रोपर्टी के टाइटल से संतुष्ट हो और संतुष्ट नहीं होता है. पेमेंट नहीं करता है. इस कारण से भी जमीन एग्रीमेंट कैंसिल होता है.
जमीन एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं?
किसी भी जमीन की एग्रीमेंट उसकी स्थिति एवं स्वरुप के अनुसार विभिन्न हो सकते है. लेकिन यहाँ कुछ एग्रीमेंट को दर्शाया गया है, जिसका उपयोग ज्यादातर होता है. अर्थात, ऐसे एग्रीमेंट कैंसिल अधिक होते है.
- जमीन विकास का एग्रीमेंट
- जमीन वसूली का एग्रीमेंट
- जमीन बेचने का एग्रीमेंट
- जमीन किराये का एग्रीमेंट
क्या सेलर एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते है?
विक्रेता जमीन एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते है. क्योंकि, इसके कई कारण हो सकते है. कुछ कारण को निचे दिया गया है.
यदि:
- खरीदार जमीन की पेमेंट करने मना कर दे.
- खरीदार बेलेंस पेमेंट को तभी करता है, जब वह प्रोपर्टी के टाइटल से संतुष्ट हो.
- विक्रेता, खरीदार को एग्रीमेंट कैंसिल करने और नुकसान की भरपाई के लिए कानूनी नोटिस भेज सकते है.
- खरीदार, होम लोन लेने में विफल रहते है, तो वे एग्रीमेंट से पीछे हट सकते है.
- किसी भी प्रकार की दस्तावेज में कमी होने के कारन एग्रीमेंट कैंसिल हो सकता है.
Note. किसी भी जमीन की अग्रेमेंट कैंसिल करनी है तो सबसे पहले किसी ठोस साबुत की जरुरत होती है.
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समान्य. FAQs
जमीन का एग्रीमेंट एक ऐसा सरकारी अथवा कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें जमीन की खरीद या बिक्री अथवा भाड़े पर देने की समस्त जानकारी उपलब्ध होती है जमीन का एग्रीमेंट एक प्रकार से सहमति पत्र होता है जो किसी जमीन मालिक के द्वारा अपनी जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने अथवा भाड़े पर देने के लिए दोनों व्यक्तियों के बीच सहमति के साथ सभी नियम रखें जाते है.
किसी भी जमीन या भाड़े पर दिए गए प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट क़ानूनी नियम के तहत 3 साल तक मान्य रहता है.
किसी भी जमीन का एग्रीमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है. एग्रीमेंट में क्या क्या होता है. जब किसी जमीन की खरीदी या बिक्री की जाती है तो दोनों पक्षों के सामने कुछ सर्त के रूप में जो नियम बनाये जाते है. जो एक साबुत के रूप में कार्य करता है. दूसरी भाषा में किसी काम को करने या कराने के लिए लिखित रूप से सहमति या असहमति देने को एग्रीमेंट कहा जाता है
जमीन ख़रीदा हुआ व्यक्ति पेमेंट करने में असफल होता है. या खरीदार प्रॉपर्टी के टाइटल से खुश नहीं होता है, तो एग्रीमेंट कैंसिल होता है.
Note: जमीन एग्रीमेंट दोनो पक्षों अर्थात क्रेता और विक्रेता द्वारा ही cancel किया जा सकता है. यदि क्रेता विक्रेता के पक्ष में रजिस्ट्री कर कर देता है, तो एग्रीमेंट कैन्सिल होने में परेशानी नही होगी. अन्यथा फिर न्यायालय के आदेशानुसार cancel करना होगा.