जमीन की खतौनी में संशोधन कराना एक कठिन प्रक्रिया है. क्योंकि, इसके लिए बहुत से डाक्यूमेंट्स देने के साथ साथ शुल्क भी देना होता है. लेकिन यदि आप इसके प्रक्रिया को फॉलो कर लेते है, तो सरलता से खतौनी में नाम बदलवा सकते है. खतौनी में नाम बदलवाने की प्रक्रिया पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है. अर्थात, इसे किसी थर्ड पार्टी द्वारा नही कराया जा सकता है. इसलिए, बहुत से लोगो को खतौनी में नाम संशोधन कैसे होता है के बारे में पता नही होता है.
लेकिन आज के पोस्ट में खतौनी में नाम संशोधन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप उपलब्ध है. जो आपको इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले सभी तरीको के बारे में बताएगा. जैसे संसोधन के लिए आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, समय अवधि, शुल्क आदि.
खतौनी में नाम संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेज
खतौनी में संशोधन के लिए आपके पास निम्न डाक्यूमेंट्स होना आवश्यक है.
- आवेदन पत्र
- पुराना खतौनी
- पहचान पत्र: आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि
- एड्रेस: बिजली बिल, राशन कार्ड, आदि
- नाम बदलने का प्रमाण पत्र
- जमीन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र: रसीद, बैनामा, आदि
- हलफनामा
- समाचार पत्र में प्रकाशित नाम बदलने का विज्ञापन
खतौनी में नाम संशोधन की प्रक्रिया
- सबसे पहले राज्य के राजस्व विभाग या भू अभिलेख विभाग की वेबसाइट से खतौनी संशोधन फॉर्म डाउनलोड करे. तथा उसका प्रिंट निकाले.
- फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम, एड्रेस, पिता का नाम, बदलने वाला नाम आदि भरे.
- आवेदन फॉर्म के अनुसार के आवश्यक डाक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करे.
- ध्यान दे, फोटो कॉपी डाक्यूमेंट्स पर अपना हस्ताक्षर करना न भूले.
- सभी जानकारी भरने के बाद उसे एक बार चेक करे और तहसील या जिला राजस्व कार्यालय में फॉर्म को जमा करे.
- फॉर्म जमा करने दौरान संशोधन में लगने वाला शुल्क का भुगतान करे.
- कार्यालय द्वारा आपने जो जानकारी दर्ज की है उसकी जाँच की जाएगी. सभी जानकारी सही होने पर आपके खतौनी में नाम बदल दिया जाएगा.
- नाम संशोधन होने के बाद आपके एक नया खतौनी उपलब्ध किया जाएगा, जिसे आप राजस्व विभाग के ऑफिस में प्राप्त कर सकते है.
खतौनी संशोधन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया
भारत में कुछ राज्य खतौनी में नाम संशोधन करने की सुविधा प्रदान करती है. लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी है, जहाँ संशोधन कराने के लिए राजस्व विभाग के ऑफिस जाना पड़ता है.
यदि आपको राज्य में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, तो पहले रजस्व विभाग के अधिकारिक वेबसाइट पर जाए और खतौनी संशोधन के विकल्प पर क्लिक कर निर्धारित किए गए प्रक्रिया को फॉलो करे.
Note: ऑनलाइन खतौनी में नाम संशोधन करने हेतु पहले अपने राज्य में यह पता करे कि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है या नही.
FAQs: खतौनी में नाम संशोधन कैसे होता है
खतौनी में नाम जोड़ने के लिए निम्न तरीका करना होगा.
पहले आवेदन फॉर्म भरे
हलफ़नामा जमा करें.
स्थानीय समाचार पत्रों में नाम परिवर्तन का विज्ञापन दें.
भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करें.
सभी आवश्यक दस्तावेज का फोटो कॉपी फॉर्म के साथ लगाए.
आवेदन फॉर्म राजस्व विभाग में जमा करे.
अंत में नाम जोड़ने के लिए शुल्क का भुगतान करे
अपने खतौनी में नाम दर्ज करने के लिए राजस्व विभाग के कार्यालय में जाए और इसकी प्रक्रिया पता करे. यदि आवेदन फॉर्म दिया जाता है, तो फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी भरे तथा उसके साथ महत्वपूर्ण दस्तावेजो की फोटो कॉपी लगाए. फॉर्म पूरा होने के बाद आवेदन शुल्क से साथ फॉर्म को अधिकारी के पास जमा करे. कुछ समय बाद खतौनी में नाम दर्ज कर दिया जाएगा.
खतौनी में नाम संशोधन करने के लिए निम्न दस्तावेज चाहिए.
आवेदन पत्र
पुराना खतौनी
पहचान पत्र
एड्रेस प्रूफ
नाम बदलने का प्रमाण पत्र
जमीन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र
हलफनामा
समाचार पत्र में प्रकाशित नाम बदलने का विज्ञापन, आदि.
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