यदि आप हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए सोच रहे है, तो आपको जानकर खुशी होगी कि इसके लिए एक कानून है. जो हिमाचल में जमीन खरीदने की प्रक्रिया को कुछ आसान कर दिया है साथ यह प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की जमीन खरीदना चाहते हैं. क्योकि जमीन खरीदने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी होती है.
इसलिए इस पोस्ट में हिमाचल में कौन जमीन खरीद सकता हैं. और हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने का नियम क्या है. इसके बारे में पूरी जानकारी को उपलब्ध किया गया है. जिससे पढ़ कर यह जनकारी प्राप्त कर सकते ही हिमचल प्रदेश में कौन जमीन खरीद सकता है.
हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने की कानून क्या है
- हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए, हिमाचल प्रदेश भूमि सुधार और सीमा अधिनियम, 1972 द्वारा नियम निर्धारित किए गए हैं. इस अधिनियम के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो जमीन खरीदने की प्रक्रिया पर रोक लगाती है.
- धारा 118 के अनुसार गैर-हिमाचली लोगों को राज्य में कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाती है. क्योकि केवल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी ही कृषि भूमि खरीद सकते हैं.
- धारा 119 के तहत गैर-हिमाचली लोगों को गैर-कृषि भूमि खरीदने की अनुमति देती है, लेकिन इसके लिए कुछ निम्न शर्ते है जिसे पूरा करना होता है.
- जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होती है.
- हिमाचल प्रदेश में एक स्थायी घर बनाना होगा.
- भूमि का उपयोग केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए करना होगा.
- धारा 120 के अनुसार गैर-हिमाचली लोगों को हिमाचल प्रदेश में विरासत में मिली कृषि भूमि को रखने की अनुमति देती है, लेकिन कुछ निम्न शर्ते है जिसे पूरा करना होता है.
- वारिस को राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी.
- वारिस को हिमाचल प्रदेश में एक स्थायी घर बनाना होगा.
- वारिस को भूमि का उपयोग केवल कृषि उद्देश्यों के लिए करना होगा.
- धारा 122 के अंतर्गत गैर-हिमाचली लोगों को हिमाचल प्रदेश में शादी के माध्यम से प्राप्त कृषि भूमि को रखने की अनुमति देती है, लेकिन कुछ निम्न शर्ते है जिसे पूरा करना होता है.
- पति या पत्नी को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
- पति या पत्नी को भूमि का उपयोग केवल कृषि उद्देश्यों के लिए करना होगा.
- धारा 125 के अनुसार गैर-हिमाचली लोगों को हिमाचल प्रदेश में दान या उपहार के माध्यम से प्राप्त गैर-कृषि भूमि को रखने की अनुमति देती है, इसके लिए निम्न शर्ते है जिसे पूरा करना होगा.
- प्राप्तकर्ता को राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी.
- प्राप्तकर्ता को हिमाचल प्रदेश में एक स्थायी घर बनाना होगा.
- प्राप्तकर्ता को भूमि का उपयोग केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए करना होगा.
हिमाचल में कौन जमीन खरीद सकता हैं
हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए, हिमाचल प्रदेश भूमि सुधार और सीमा अधिनियम, 1972 के अनुसार वही व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है. गैर-कृषक या बाहरी राज्यों के लोगों को कृषि भूमि खरीदने की अनुमति नहीं है.
यदि बाहरी राज्य के लोग हिमाचल प्रदेश में जमीन को खरीदना चाहते है तो, इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करना होगा.
हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए आवश्यक दस्तावेज
हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए निम्नलिखत दस्तावेजो की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है:
विक्रेता के दस्तावेज:
- विक्रेता का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- विक्रेता का स्थायी पता प्रमाण
- वोटर आईडी,
- पासपोर्ट,
- भूमि का शीर्षक दस्तावेज जैसे,
- रजिस्ट्री,
- बिक्री विलेख,
- वसीयतनामा, आदि
- भूमि का खाता-खतौनी
- भूमि का नक्शा
- भूमि पर कोई बंधक या ऋण नहीं होने का प्रमाण पत्र
- भूमि का कर भुगतान रसीद
- यदि विक्रेता गैर-हिमाचली है, तो राज्य सरकार से अनुमति
खरीदार के दस्तावेज
- खरीदार का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- स्थायी पता प्रमाण
- वोटर आईडी,
- पासपोर्ट, ड्राइविंग
- खरीदार गैर-हिमाचली है, तो राज्य सरकार से अनुमति
- बैंक खाता विवरण
- यदि खरीदार ऋण ले रहा है, तो ऋण स्वीकृति पत्र
अन्य दस्तावेज:
- स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान की रसीद
- गवाहों के आधार कार्ड
- यदि भूमि कृषि के लिए खरीदी जा रही है, तो कृषि योग्य भूमि होने का प्रमाण पत्र
- यदि भूमि गैर-कृषि के लिए खरीदी जा रही है, तो भूमि उपयोग परिवर्तन (एलयूसी) प्रमाण पत्र
हिमाचल प्रदेश में भूमि खरीदने का प्रकार
हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार के नियम अनुसार दो प्रकार के भूमि खरीद और बिक्री की जाती है जो इस प्रकार है.
कृषि भूमि
यदि कृषि भूमि है, और हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है. तो हिमाचल प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में कृषि भूमि को खरीद सकते है. यदि गैर-हिमाचल प्रदेश के निवासी है तो कृषि भूमि को नही खरीद सकते है.
गैर-कृषि भूमि
यदि गैर-कृषि भूमि है, और आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी है. यानि (हिमाचल प्रदेश के निवासी और गैर-निवासी) है. तो भूमि खरीद सकते है. लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.
हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए अनुमति
हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए अनुमति हिमाचल प्रदेश के भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के अनुसार निर्धारित किया गया है. यदि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है तो किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नही होती है.
यदि गैर-हिमाचली है यानि अन्य राज्य के निवासी है तो आपको जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
हिमाचल प्रदेश के भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के अनुसार कोई भी गैर-कृषक या बाहरी राज्य का निवासी हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है.
हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदना संभव है. यदि हिमाचल प्रदेश के मूल नागरिक है तो, यदि अन्य राज्य के नागरिक है तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी.
हिमाचल प्रदेश में बाहरी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है. लेकिन इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. इसके पश्चात भूमि को खरीद सकता है.