बिहार प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट कैसे करे 2024: जाने बिहार प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करने का आसान तरीका

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बिहार सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करने की सुविधा ऑनलाइन कर दिया गया है, ताकि लोग अपने प्रॉपर्टी सम्बंधित टैक्स की भुगतान ऑनलाइन कर सके. पहले टैक्स की भुगतान करने के लिए लोगो को ऑफिस के बाहर घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था. लेकिन अब ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने से लोगो को लाइन में खड़ा होना नही पड़ता है. क्योंकि, अधिकारिक पोर्टल लोगो को प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करने का आसान सुविधा प्रदान करता है.

लेकिन बहुत से लोगो को बिहार प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट कैसे करे के बारे में पता नही है. इसलिए, हमने इस पोस्ट में प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करने की आसान तरीका बताया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी का टैक्स पेमेंट मिनटों में कर सकता है. आइए पूरी प्रक्रिया जानते है:

प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट होता क्या है?

 टैक्स ऐसा स्कीम है जो बिहार के हर व्यक्ति पर लागु होता है. व्यक्ति बिहार में हो या बिहार से बहार प्रॉपर्टी टैक्स देना ही पड़ता है. जो हर व्यक्ति को अपने बिल्डिंग, विला, या जमीन हो सब पर राजस्व सरकार द्वारा कर लगता है.

बिहार प्रॉपर्टी टैक्स राजस्व सरकार द्वारा निकाला गया स्कीम है जिसके तहत बिहार सरकार प्रॉपर्टी टैक्स से इनकम करती है राज्य के विकाश में और अलग-अलग भिन्न कार्यो के लिए लोगो पर टैक्स लगाकर कर उन्ही पैसो को फिर अलग कार्य में लगाती है.

बिहार प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान कैसे करे ऑनलाइन?

ऑनलाइन बिहार प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी निचे उपलब्ध है, जिसे फॉलो कर पेमेंट कर सकते है.

  • सबसे पहले biharbhumi.bihar.gov.in को open करें.
  • अधिकारिक वेबसाइट ओपन होने के बाद होम पेज पर विभिन्न प्रकार के विकल्प दिखाई देगा.
bhu-laagan
  • ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज से भू लगान ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा. जिसमे दो विवरण होंगे लंबित भुगतान देखें और ऑनलाइन भुगतान करें. 
  • दोनों विवरण में से एक आप्शन ऑनलाइन भुगतान पर क्लिक करें.
Bihar Property tax Payment
  • क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा. इस पेज पर जिला का नाम, आँचल का नाम सेलेक्ट कर आगे बढ़े.पर क्लिक करे. इसके बाद हल्का नाम, मौजा नाम, पृष्ठ संख्या वर्तमान और निचे कैप्त्चा को फिल कर खोजें ऑप्शन पर क्लिक करें. 
mouja-jila
  • क्लिक करने के बाद आपका सारा विवरण खुल जायेगा. इसके बाद व्यू आउटस्टैंडिंग पर क्लिक करे.
  • इसके बाद पे ऑनलाइन पर क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर इंटर करे
  • उसी पेज पर अपना एड्रेस दर्ज कर I agree terms and conditions पर क्लिक करें. 
  • ऑनलाइन भुगतान के लिए मेक पेमेंट पर क्लिक करें.
  • क्लिक करते ही आपके अकाउंट से बिहार प्रॉपर्टी का भुगतान हो जाएगा.
  • इस प्रकार बिहार में किसी भी जमीन का प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान कर सकते है.

प्रॉपर्टी टैक्स की गणना कैसे की जाती है?

प्रॉपर्टी टैक्स की गणना कई में रूप में देख सकते हैं.

  • अगर प्रॉपर्टी एक विकशित जगह पर है, तो उसका वैल्यू देख कर टैक्स लगाया जाता है.
  • यदि जमीनसे प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा है, तो टैक्स उसके हिसाब से लगता है. 
  • अगर किसी प्लौट पर बिल्डिंग है, जो की भाड़े के रूप में स्टोर या गोदाम के रूप में है, तो इसकी वैल्यू के हिसाब से ज्यादा टैक्स लगता है. 
  • यदि प्रॉपर्टी के रूप में मकान भाड़े पर है, तो उसका भी टैक्स ज्यादा लगता है. 
  • टैक्स भूमि के आकार पर भी निर्भर करता है की जितना ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा टैक्स.

प्रॉपर्टी टैक्स की पात्रता क्या है?

  • प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आपका उम्र 18 से अधिक होना चाहिए. 
  • प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर होना चाहिए. 
  • आप भारत के नागरिक हों.

प्रॉपर्टी या भूमि पर मिलने वाले छुट

यदि किसी जमीन की रजिस्ट्री कोई व्यक्ति 2022 से 2024 के बिच कराते है और स्टंप पंजीकरण शुल्क जमा किए है, तो वे कर से छुट का लाभ उठा सकते है. अगर प्रॉपर्टी 100% है, तो उसमें से 30% प्रॉपर्टी पर कर लगता है. जो कर्यपलिका विभाग के नियम के तहत लागु होता है.

प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान में लगने वाले दस्तावेज

  • आवेदक कर्ता का नाम 
  • आवेदक कर्ता का आधार कार्ड 
  • आवेदक कर्ता के संपत्ति का पता 
  • आवेदक कर्ता का संपत्ति चलान 
  • आवेदक कर्ता का पुराणी सबसिडी आईडी

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FAQs: बिहार प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट

Q. प्रॉपर्टी गेन टैक्स क्या होता है?

राजस्व सरकार ब्यापारी या इन्वेस्टर पर कई तरह के टैक्स लगाती है जिससे की इनकम प्राप्त हो. 
गन टैक्स जब कोई इन्वेस्टर अपनी संपती या कर प्रॉपर्टी को सेल करता है तो उसमे राजस्व सरकार की भी commision मिलती है.

Q. टैक्स कब नहीं लगता है?

2022 से 2024 में सालाना 7 लाख से कम या 7 लाख से कम अगर आप नया रिज्यूमे चुनते है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. क्यूँ कि नये अधिनियम की धारा 47 के तहत मिलनेवाली टैक्स छुट को 12000 से 25000 तक की छुट मिल सकती है.

Q. अगर मैं घर खरीदूं तो क्या मुझे टैक्स देना होगा?

अगर कोई घर खरीदते हैं तो उसका सर्कल रेट 10% से अधिक है तो खरीदार और विक्रेता दोनों को सर्कल रेट के नियम के तहत संयुक्त अतिरिक्त कर बोझ 40% से 60% तक भुगतान करना पड़ता है,

Q. मैं बिहार में अपने भू राजस्व का भुगतान ऑनलाइन कैसे कर सकता हूं?

बिहार में भू राजस्व का भुगतान का पूरा पूरा ऑनलाइन प्रोसेस राजस्व सरकार द्वारा निकला गया ऑनलाइन पोर्टल bihar bhumi.bihar.gov.in पर विजिट करें विजिट करने के उपरांत होम पेज के भू लगान पर क्लिक कर आप अपने भू राजस्व का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं

Q. ऑनलाइन जमीन का टैक्स राशि कैसे कटेगा?

किसी भी जमीन का ऑनलाइन टैक्स रसीद काटने के लिए राजस्व सरकार द्वारा निकला गया ऑनलाइन पोर्टल bihar bhumi.bihar.gov.in पर विजिट कर भू लगान पर क्लिक कर आगे महत्वपूर्ण विवरण को भरने के उपरांत आप अपने जमीन ऑनलाइन टैक्स रासी लास्ट स्टेप में पीडीऍफ़ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं.

Q. बिहार में प्रॉपर्टी टैक्स कितना है?

बिहार सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स विभिन्न प्रकार से लगता है. यदि किसी जमीन की रजिस्ट्री कराते है, तो स्टांप शुल्क 6.3% और रजिस्ट्री शुल्क 2.1% लगता है. वही प्रॉपर्टी का लगान मौजूदा नियम के अनुसार निर्धारित होता है.

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