सरकार अपने नागरिको के लिए संपत्ति का विवरण ऑनलाइन देखने हेतु अधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध की है. यदि आप अपने भूमि का नकल देखना चाहते है, तो अधिकारिक वेबसाइट पर विजित करना होगा.
ऑनलाइन बैनामा नकल निकालने हेतु ऑफिसियल पोर्टल igrsup.gov.in पर जाना होगा, इस वेबसाइट से ओरिजिनल नकल भी निकाल सकते है, जिसके लिए आवेदन करना पड़ता है. इस पोर्टल के मदद से भूमि सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है. बैनामा की नकल देखने की पूरी प्रक्रिया निचे उपलब्ध है, फॉलो करे.
बैनामा की नकल देखने की जरुरी डाक्यूमेंट्स
- जनपद का नाम
- संपत्ति वाले व्यक्ति का नाम
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- निबंधन कार्यालय एड्रेस
- खसरा / पंजीयन संख्या
- बैनामा का वर्ष, आदि.
बैनामा रजिस्ट्री कैसे देखे ऑनलाइन?
ऑनलाइन संपत्ति का बैनामा देखने के लिए निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करे.
स्टेप 1: संपत्ति का बैनामा नकल ऑनलाइन देखने के लिए सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in को ओपन करे.
स्टेप 2: अधिकारिक वेबसाइट के पेज से संपत्ति पंजीकरण के सेक्शन में से “संपत्ति विवरण” पर क्लिक करे.
स्टेप 3: क्लिक करने के बाद एक लॉग इन पेज ओपन होगा, इस पेज पर अपने सभी आईडी दर्ज कर लॉग इन करे.
Note: यदि आपका पहले से कोई अकाउंट नही है, तो रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक कर पहले रजिस्ट्रेशन करे और लॉग इन करे.
स्टेप 4: लॉग इन होने के बाद “संपत्ति खोजे” के सेक्शन में विभिन्न प्रकार का विकल्प दिखाई देगा, आप जिस प्रकार के जानकारी निकालना चाहते है, उसे सेलेक्ट करे.
स्टेप 5: इस पेज से 5 दिसंबर 2017 के जिस अवधि के अनुसार बैनामा देखना चाहते है, उसे सेलेक्ट करे. सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा.
स्टेप 6: क्लिक करने के बाद संपत्ति पंजीकरण से जुड़े सभी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगा. संपत्ति का बैनामा देखने के लिए “पूर्ण विवरण” पर क्लिक करे.
क्लिक करते ही बैनामा रजिस्ट्री का विवरण दिखाई देगा, जिसमे सभी जानकारी उपलब्ध होगा. भविष्य में देखने के लिए बैनामा नकल को प्रिंट पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते है.
बैनामा का ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स कैसे देखे
- उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार बैनामा के पेज से scanned लेखपत्र देखे पर क्लिक करे.
- क्लिक करने के बाद एक पॉप उप ओपन होगा, उसे OK कर दे.
- अब एक फॉर्म ओपन होगा, इसमें मांगे गए सभी आवश्यक जानकारी फॉर्म के अनुसार दर्ज आगे बढ़े पर क्लिक करे.
- अब बैनामा का ओरिजिनल रजिस्ट्री देखने के लिए निर्धारित फीस का भुगतान कर प्रोसीड करे.
- इसके बाद आपके स्क्रीन पर बैनामा का Scanned Registry ओपन हो जाएगा.
बैनामा खारिज कैसे होता है?
बैनामा मुखतः दो प्रकार से खारिज यानि रद्द होता है. पहला दोनों पक्षों की आपसी सहमती से तथा दूसरा कार्ट के आदेश से.
आपसी सहमती से बैनामा खारिज:
- दोनों पक्षों को बैनामा रद्द करने के पेपर पर हस्ताक्षर करना होगा.
- बैनामा खारिज करने वाले पेपर पर सभी आवश्यक जानकारी जैसे संपत्ति का विवरण, बिक्री की कीमत, खरीदार और विक्रेता का विवरण आदि. शामिल होनी चाहिए.
- किसी अधिकारी द्वारा बैनामा खारिज पर हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी उसे रद्द माना जाएगा.
अदालत के आदेश से बैनामा खारिज करने हेतु:
- दोनों पक्षों में से किसी एक को अदालत में एक मुकदमा दायर करना होगा.
- मुकदमे में, बैनामा रद्द करने के लिए वैध कारण देना होगा.
- सभी डाक्यूमेंट्स एवं कारणों को देख कर कोर्ट बैनामा खारिज का आदेश दे सकती है.
बैनामा कितने वर्ष के लिये मान्य है?
बैनामा एक सरकारी कानूनी दस्तावेज है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति के मालिकाना हक को हस्तांतरित करता है. इसकी वैधता, यानि मान्यता विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है. पंजीकृत बैनमा लगभग 30 वर्षो तक मान्य होता है.
वही पंजीकृत नहीं किया गया बैनामा केवल उस समय तक मान्य होता है जब तक खरीदार संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करता है या बैनामा को अदालत (कोर्ट) द्वारा रद्द नहीं किया जाता है.
ध्यान दे, बैनामा की वैधता बनाए रखने के लिए निम्न स्थिति आवश्यक है.
- बैनामा में सभी आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए. जैसे; संपत्ति का विवरण, बिक्री की कीमत, और खरीदार और विक्रेता डिटेल्स, तभी यह मान्य होगा.
- बैनामा के कागजात पर दोनों पक्षों हस्ताक्षर और आईडी होना चाहिए.
- पेपर तैयार होने के बाद किसी अधिकारी द्वारा पंजीकृत होना चाहिए. ये सभी जानकारी उपलब्ध होने पर बैनामा 30 वर्षो तक मान्य रहेगा.
बैनामा से सम्बंधित महत्वपूर्ण लिंक
बैनामा के लिए आवेदन करे | क्लिक करे |
संपत्ति खोजे | क्लिक करे |
संपत्ति विवरण | क्लिक करे |
स्टाम्प वापसी हेतु आवेदन | क्लिक करे |
पंजीकृत लेखपत्र के लिए आवेदन | क्लिक करे |
जमीन की रजिस्ट्री जानकारी | क्लिक करे |
संपर्क विवरण | क्लिक करे |
अधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करे |
सामान्य प्रश्न FAQs
बैनामा के लिए निम्न दस्तावेज की आवश्यता होती है.
बैनामा दस्तावेज
दोनों पक्षों के पहचान पत्र
संपत्ति के दस्तावेज
गवाहों के हस्ताक्षर
बैनामा कैंसिल हो सकता है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए. सामान्य रूप से बैनामा दो प्रकार से रद्द होता है, पहला आपसी सहमती, और दूसरा कोर्ट के अवेदा से.
ऑनलाइन बैनामा निकालने के लिए अधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in/ पर जाए और संपत्ति विवरण पर क्लिक कर लॉग इन करे. इसके बाद आप 2017 के पहले या बाद का बैनामा देखना चाहते है, उसे सेलेक्ट करे. अब नए पर मांगे गए जानकारी दर्ज कर बैनामा निकाले.
सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in को ओपन करे. तथा संपत्ति विवरण पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करे. इसके बाद बैनामा देखने से सम्बंधित जानकारी डाले और चेक करे.