राजस्थान में जमीन रजिस्ट्री कैसे चेक करें: जाने रजिस्ट्री चेक करने की आसान प्रक्रिया

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किसी भी जमीन का मालिकाना हक़ जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. क्योंकि, इससे जमीन की रजिस्ट्री पता चलता है कि जमीन किसके नाम पर लिखा हुआ है. लेकिन, यह नहीं पता होता है कि यह जमीन किसके नाम रजिस्टर है. जिसे पता करने के लिए सरकारी कार्यालय जाना पड़ता है, जिसमे काफी समय लगता है और निश्चित समय पर पता भी नहीं चल पता है. लेकिन राजस्थान ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से जमीन की रजिस्ट्री किसके नाम है यह बिलकुल कम समय में पता कर सकते है.

राज्य सरकार द्वारा वेब पोर्टल जारी किया गया है, जो राजस्थान जमीन रजिस्ट्री चेक करने में मदद करती है. लेकिन इसके बारे में बहुत से लोगो को जानकारी नही है. इसलिए, इस पोस्ट में राजस्थान जमीन रजिस्ट्री कैसे चेक करें की पूरी प्रक्रिया उपलब्ध किया है, जिसे फॉलो कर आप भी जमीन रजिस्ट्री चेक कर पाएँगे.

राजस्थान में ऑनलाइन जमीन रजिस्ट्री कैसे चेक करें

ऑनलाइन राजस्थान में जमीन की रजिस्ट्री चेक करने के लिए निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

  • राजस्थान जमीन रजिस्ट्री पता करने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन वेब https://epanjiyan.rajasthan.gov.in/ पोर्टल को open करें.
  • वेबपोर्टल के होम पेज पर इतर लिनक्स के अन्दर (LRC Rural Property) पर क्लिक करें.
other links lrc ruler property
  • क्लिक करने के बाद नया पेज open होगा इसके अंतग्रत राजस्थान की map open होगी, जिसमे फर्स्ट जिला को सेलेक्ट करें.
  • तहसील को सेलेक्ट करें.
  • गाँव क सेलेक्ट करें.
  • आवेदक की सभी जानकारी दर्ज करें.
  • जमाबंदी आप्शन पर क्लिक करें.
  • खाता से, खसरा से, नाम से, व GRN से देख सकते है, नाम से देखने पर क्लिक करें.
  • नाम से दर्ज करने के बाद जमीन के स्वामी का नाम दर्ज कर सर्च करें.
  • इसके बाद सभी details होम पेज आ जाएगा. जिससे पता चलेगा की आपके नाम की रजिस्ट्री हुई है या नहीं

मुख्य रूप से जमीन रजिस्ट्री की जानकारी ऑनलाइन वेबपो र्टल पर दी जाती है. लेकिन, अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान भू कार्यालय ऑफिस में जाकर पता करना पड़ सकता है.

राजस्थान में जमीन की रजिस्ट्री के कितने दिन बाद दाखिल खारिज होता है?

जमीन रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमे जमीन के मालिक के रूप रजिस्टर्ड एक व्यक्ति के नाम को दुसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रान्सफर किया जाता है. अर्थात, जमीन का मालिकाना हक बदला जाता है. और जमीन रजिस्ट्रेशन को तभी पूर्ण माना जाता है, जब इसका दाखिल ख़ारिज करा लिया जाता है.

जानकारी के लिए बता दे कि राजस्थान में जमीन की रजिस्ट्रेशन लगभग 45 से 90 दिनों के अन्दर होता है. यदि समय पर दाखिल ख़ारिज नही कराते है, तो जमीन रजिस्ट्री के बाद आपका नाम नही बदलता है. इसलिए, राजस्थान में जमीन रजिस्ट्री कराने के 90 दिनों के अन्दर करा लेना चाहिए.

शरांश:

ऑनलाइन राजस्थान जमीन रजिस्ट्री चेक करने के लिए पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाए और LRC Rural Property पर क्लिक करे. इसके बाद एक मैप ओपन होगा, उस मैप में से अपने जिला को सेलेक्ट करे. इसके बाद जमाबंदी, तहसील, एवं अन्य जानकारी दर्ज करे. इसके बाद स्क्रीन पर राजस्थान जमीन रजिस्ट्री की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगा.

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राजस्थान जमीन रजिस्ट्री से सम्बंधित प्रश्न: FAQs

Q. राजस्थान में जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन कैसे चेक करें?

< सबसे पहले राजस्व द्वारा शुरु किया गया ऑनलाइन वेब पोर्टल को open करें.
< फिर होम पेज पर सम्पत्ति विवरण को सेलेक्ट करें.
< जमीन ग्रामीण है या सहरी सेलेक्ट करें.
< जिला तहसील गाँव व् खसरा सेलेक्ट करें.
< खाता विवरण को सेलेक्ट करें.
< अब खाता details को देखें.

Q. जमीन की रजिस्ट्री कितने दिनों में दाखिल ख़ारिज होती है?

जमीन की रजिस्ट्री (mutation) लग-भाग 45 से 90 दिनों में कर दी जाती है.

Q. जमीन की रजिस्ट्री खो जाने पर क्या करें?

किसी भी जमीन की रजिस्ट्री दस्तावेज खो जाने पर FIR की फोटोकॉपी अखबार में दिए गए एडवरटाइजमेंट की कॉपी व् डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और नोटरी से अटेस्टेड कराया हुआ अंडरटेकिंग और कुछ प्रोसेसिंग फीस रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करने होंगे. जिसके बाद आपके नाम डुप्लीकेट सेल डीड बनाया जायेगा, जिसमे कुछ दिन लग जाते है. उसके बाद आपको मुहर के साथ डुप्लीकेट सेल डीड दे दिया जाता है.

Q. फर्जी रजिस्ट्री की पहचान कैसे करें?

< रजिस्ट्री पर भुगतान की गई स्टांप ड्यूटी को वेरीफाई करें.
< पिछले मालिक के सिग्नेचर को वेरीफाई करें व देखें कि यह वर्तमान मालिक के हस्ताक्षर से मेल खाता है या नहीं.
< रजिस्ट्री में मालिक का नाम चेक करें व् इसे दूसरे दस्तावेजों में नाम से मिलान करें.

Q. राजस्थान जमीन रजिस्ट्री में कितना खर्चा आता है?

राजस्थान स्टंप ऑफिस द्वारा पुरुषो के नाम पर रजिस्ट्री होती है, तो 6% व महिलायों के नाम पर रजिस्ट्री होती है, तो 1% की छुट स्टंप ऑफिस द्वारा मिलती है.

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