उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में भूमि की खरीद बिक्री करने पर स्टांप शुल्क लगता है. क्योंकि जब कोई व्यक्ति जमीन की खरीद या बिक्री करते हैं तो सरकार द्वारा स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है, जो सर्किल रेट के अनुसार अलग अलग होता है. इसलिए यदि आप भी उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे है, तो यह जानना जरुरी है कि भूमि पर स्टांप शुल्क कितना लगता है.
स्टांप शुल्क की भुगतान करने से उस जमीन के संबंधित दस्तावेज कानूनी रूप से दर्ज की जाती है औ स्टांप शुल्क यह दर्शाता है कि उस जमीन का मालिकाना हक़ कानून रूप प्राप्त हो गया है. इसलिए इस पोस्ट में यूपी में कृषि भूमि पर स्टांप शुल्क कितना है. इसकी जानकारी निचे विस्तार से उपलब्ध है, जिसे जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है.
कृषि भूमि स्टांप शुल्क क्या होता है
स्टांप शुल्क एक प्रकार का कर होता है. जिसे स्टाम्प ड्यूटी भी कहा जाता है. जो जमीन की खरीद बिक्री पर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है. जो राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है. यह शुल्क सर्किल रेट के अनुसार अलग अलग होता है.
स्टांप शुल्क दस्तावेज के मूल्य का एक प्रतिशत होता है. जिसका भुगतान स्टांप पेपर खरीदकर किया जाता है. इसका मूल्य आमतौर पर 1% से 10% के बीच होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह इससे भी अधिक हो सकती हैं. जो सर्किल रेट के अधार पर निर्भर करता है.
उत्तर प्रदेश में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क
उत्तर प्रदेश में, किसी भी जमीन को पंजीकृत करने पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क लिया जाता है, जो सर्किल रेट के अनुसारराज्य सरकार दावा निर्धारित किया गया है. जिसे निचे टेबल के माध्यम से दर्शाया गया है.
लिंग | UP में स्टैंप ड्यूटी | UP में पंजीकरण शुल्क |
पुरुष | 7% | 1% |
महिला | 6% | 1% |
संयुक्त (पुरुष + महिला) | 6.5% | 1% |
संयुक्त (महिला + महिला) | 6% | 1% |
संयुक्त (पुरुष + पुरुष) | 7% | 1% |
Note: मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में, ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क, ज़मीन की कीमत का 4% से 8% तक है. यह शुल्क पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होता है.
स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क कितना है
यदि आप जमीन खरीद रहे है, तो उस जमीन को अपने नाम पर कराने के लिए रजिस्ट्री करना होता है. जिसका अलग शुल्क लगता है. लेकिन इसके अलावे भी और शुल्क है, जो प्रॉपर्टी डीड के अनुसार तय किया जाता है. जो निचे टेबल के माध्यम से दर्शाया गया है.
विलेख दस्तावेज़ | UP में स्टैंप ड्यूटी शुल्क |
विरासत विलेख | 200 रु. |
उपहार विलेख | 60 से 125 रु. |
विनिमय विलेख | ट्रांजेक्शन मूल्य का 3% |
समझौता विलेख | 10 रु. |
पट्टा विलेख | 200 रु. |
दत्तक विलेख | 100 रु. |
तलाक विलेख | 50 रु. |
शपथ पत्र | 10 रु. |
बॉन्ड | 200 रु. |
जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी(GPA) | 10 से 100 रु. |
विशेष मुख्तारनामा (SPA) | 100 रु. |
नोटरी दस्तावेज़ | 10 रु. |
उत्तर प्रदेश स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना कैसे करें
उत्तर प्रदेश स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना करने के लिए निचे उदाहरण के तौर पर दिया गया है. क्योकि जयादातर लोगो को समझ में नही आता है कि स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के जोड़ कर कितना होता है. इसलिए निचे दिए गए टेबल के माध्यम से आसानी से समझ कर गणना कर सकते है.
50 लाख रुपए | 7% | 3,50,000 |
50 लाख रुपए | 1% | 50,000 |
कूल | 400,000 |
पूछे जाने वाले संबंधित प्रश्न: FAQs
उत्तर प्रदेश में, कृषि भूमि खरीदारों पर स्टांप शुल्क के रूप में जमीन के कुल लागत का 7% भुगतान करना पड़ता है. इसके साथ ही, भूमि का पंजीकरण शुल्क भी लगता है, जो भूमि के कुल मूल्य के 1% लगता है. जो राज्य सर्कार द्वारा निर्धारित किया गया होता है.
स्टाम्प ड्यूटी की गणना संपत्ति के कुल मूल्य के अधार पर किया जाता है. यदि संपत्ति का कुल मूल्य 2 लाख रुपया है. तो उस सम्पति का 7 % स्टांप शुल्क और 1% पंजीकरण शुल्क लगता है. जो संपत्ति के कीमत पे तय किया जाता है.
उत्तर प्रदेश में जमीन का सर्किल रेट पता करने के लिए SRO (उप पंजीयक कार्यालय) में जाकर पता कर सकते है. इसके अलावे up सर्कार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध किया गया है. जहाँ से सर्किल रेट पता कर सकते है.
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