ज़मीन की रजिस्ट्री या किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मे कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, जिसके वजह से आगे चल कर विवाद होने का खतरा बना रहता है. इन गलतियों को सुधार कराने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में जाना पड़ता हैं. जिससे हमारी समस्या का समाधान हो पता है.
कभी कभी तो प्रॉपर्टी के किसी दस्तावेज पर व्यक्ति का नाम गलत हो जाने पर सुधार कराना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे में वो व्यक्ति बहुत चिंतित और परेशान हो जाते है. लेकिन अब परेशान होने की जरुरत नहीं है. इस पोस्ट में प्रॉपर्टी के दस्तावेज में नाम कैसे बदले से सम्बंधित स्टेप बाय स्टेप जानकारी उपलब्ध है, जिसके मदद से आप भी दस्तावेज में नाम बदल सकते है.
प्रॉपर्टी के कागजात में नाम कैसे बदलें
यदि आपके जमीन या प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री कराते समय दस्तावेज में आपके नाम में कोई त्रुटी हो गई है, तो इस आर्टिकल में बताये गये प्रक्रिया के द्वारा रजिस्ट्री में अपना नाम बदलवा सकते है.
सम्पूर्ण भारत में मुख्य रूप से रजिस्ट्री में नाम बदलने की प्रक्रिया के तीन चरण में होता हैं. अगर आपको रजिस्ट्री में नाम बदलना है, तो इस तिन प्रकिया के द्वारा रजिस्ट्री में अपना नाम बदलवा सकते है.
- एक शपथ पत्र तैयार करना,
- समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन करना,
- राजपत्र द्वारा अधिसूचना को प्राप्त करना,
रजिस्ट्री में नाम बदलने के लिए इस तिन प्रकिया से गुजरना होगा. इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी स्टेप by स्टेप नीचे बताया गया है.
स्टेप 1: एक शपथ पत्र तैयार करना
किसी प्रॉपर्टी के दस्तावेज में नाम बदलने के लिए सबसे पहले एक एक शपथ पत्र तैयार करना होगा. इसके लिए आपको किसी जानकार या आस-पास के नोटरी के पास जाना होगा. शपथ पत्र बनाने के लिए वह आपको एक स्टांप पेपर उपलब्ध कराएगा.
उस स्टांप पेपर पर आपके प्रॉपर्टी के पुराने नाम तथा जो नाम आप बदलवाना चाहते हैं, उनका नाम स्टाम्प पेपर मे दर्ज करे. तथा उसमे अन्य मुख्जायनकारियां दर्ज करे. उसके बाद उस स्टाम्प पेपर पर नोटरी से स्टैंप लगवाए.
Note : ध्यान रखें आपके शपथ पत्र पर कम से कम दो गजट अधिकारी के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं. अन्यथा आप प्रॉपर्टी के दस्तावेज में नाम नहीं बदल सकते है.
स्टेप 2: प्रॉपर्टी के कागजात में नाम बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन करना
शपथ पत्र बना लेने के बाद किसी भी समाचार पत्र में अपने रजिस्ट्री में नाम बदलवाने के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर सकते हैं। जैसे- टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर आदि. आपका नाम रजिस्टर में बदलवाने के लिए अपने प्रॉपर्टी का स्थान, पुराना नाम तथा जो नाम बदलना है वो नाम, आपका नाम, पता तथा जन्म तिथि लिखना होगा.
स्टेप 3: राजपत्र द्वारा अधिसूचना को प्राप्त करना
इन सभी प्रक्रियाओ को करने के बाद आपके दस्तावेजों तथा विज्ञापन प्रकाशन को एक प्रति भारत में प्रकाशन विभाग को भेजना होगा. तथा नाम में बदलाव संबंधी राजपत्र अधिसूचना को प्राप्त करना होगा.
स्टेप 4: प्रॉपर्टी के कागजात में अपना नाम बदलें
इन सभी प्रक्रियाओ को पूरा करने के बाद कार्यालय में जा कर अपने रजिस्ट्री के नाम बदल सकते है. इसके लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा. इसके बाद दस्तावेजों पर नाम बदलने के कारणों को जांच की जाती है, क्या यह संपत्ति उस व्यक्ति की है या नहीं.
इन सभी प्रकिया को जाच करने के बाद उसके नाम को सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर कर दिया जाता है. उसके बाद उस दस्तावेज को नये मालिक को दे दिया जाता है.
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पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
Q. जमीन के रजिस्ट्री में नाम कैसे बदलें?
जमीन के नाम को बदलने के लिए निम्न कदम लेने होंगे:
- जमीन के पूर्व मालिक और वर्तमान मालिक के बीच में मिलकर एक नाम बदलें अनुरोध के प्रस्तुत करना होगा.
- अनुरोध को जमीन पंजीकरण के क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत करें.
- जमीन रजिस्ट्री की ओर से मंजूरी प्राप्त करें.
- प्रमाणित नाम बदलने की प्रक्रिया के दौरान, अनुरोध के साथ जमीन के संबंधित दस्तावेजों को अपडेट करने की आवश्यकता होगी.
Q. जमीन की रजिस्ट्री कितने दिन तक कैंसिल हो सकती है?
किसी भी जमीन की रजिस्ट्री लगभग 90 दिन में कैंसिल हो सकती है.
जमीन की रजिस्ट्री 45 से 90 दिनों के अन्दर की जाती है और नये मैल्क का नाम संपत्ति कर दी जाती है.
किसी भी व्यक्ति द्वारा जमीन की रजिस्ट्री की जाती है, तो कई डाक्यूमेंट्स कार्यालय में जमा किया जाता है. जिसके बाद कार्यालय द्वारा डाक्यूमेंट्स की अच्छी जाँच की जाती है अगर सभी डाक्यूमेंट्स सही रहते है, तो 30 दिनों के अन्दर जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया संपन्न की जाती है.
संपत्ति के दस्तावेजो में नाम सही करने के लिए भूमि रजिस्ट्री कार्यालय में जाना होगा. इसके बाद नए नाम बदलने के लिए स्व-सत्यापित प्रमाण प्रस्तुत करे तथा इसके शुल्क का भुगतान करे, आपका नाम बदल दिया जाएगा.