संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति किसी को भी गिफ्ट कर सकता है. निर्भर करता है कि संपत्ति गिफ्ट करने की शर्त क्या है. हालाँकि गिफ्ट करने की कई प्रक्रिया है, जैसे सेल डीड, एक्सचेंज डीड, विल डीड, गिफ्ट डीड आदी. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गिफ्ट डीड को अदालत में चुनौती दी जा सकती है.
अगर गिफ्ट किए गए संपत्ति का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के ऑफिस में हुआ है, तो इसके सभी पक्ष सही होने चाहिए. फिर भी जाँच के लिए चुनौती दी सकती है. इसके बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप नियम के अनुसार निचे उपलब्ध है, जो गिफ्ट डीड को अदालत में चुनौती देने के सन्दर्भ में पूरी जानकारी प्रदान करेगा.
क्या गिफ्ट डीड को अदालत में चुनौती दी जा सकती है?
हाँ, लेकिन गिफ्ट डीड को आदालत में चुनौती देने के लिए आपके पास कोई ठोस साबुत होने चाहिए. या आप ये साबित करे कि गिफ्ट डीड अपने इच्छा के अनुरूप नही, बल्कि डरा कर या धोखे से से किया गया है. इसके अन्य भी कारण उपलब्ध है, जिसके तहत गिफ्ट डीड को अदालत में चुनौती दे सकते है.
- यदि डोनी और डोनर दोनों अपने आपसी सहमती से गिफ्ट डीड को अदालत में चुनौती देकर कैन्सल करा सकते है. लेकिन इन दोनों में से कोई एक डीड को कैन्सल नही करा सकते है.
- यदि गिफ्ट डीड किसी धोखा, कपट करके, नशे में, मानसिक अस्वस्थता में, दबाव के कारण की गई है, तो उचित दस्तावेज यानि प्रूफ के मदद से गिफ्ट डीड को अदालत में चुनौती दे सकते है.
- यदि गिफ्ट डीड भारतीय कानून के अनुसार रजिस्टर्ड नही है, अर्थात गैर कानूनी है, तो इसे आदालत में चुनौती दी जा सकती है.
- अगर गिफ्ट डीड करने पर कोई शर्त रखी गई हो, और बाद में वो शर्त पूरी नहीं की गई या उस कन्डिशन का कोई पालन नहीं हो रहा है; तो आप डीड कैन्सल करने के लिए आवेदन कर सकते है.
- यदि गिफ्ट डीड करने की कोई अधिकारिक साबुत नही है, और न ही उसे प्रूफ किया जा सकता है. ऐसे स्थिति में गिफ्ट डीड को अदालत में चुनौती दी जा सकती है.
- गिफ्ट डीड, यदि किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किया गया है, अर्थात, जो उस प्रॉपर्टी के मालिक नही है, तो गिफ्ट डीड कैन्सल हो सकता है.
Note: गिफ्ट डीड को आदालत में चुनौती देने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नही है. यदि आपको लगता है कि गिफ्ट डीड अवैध या अमान्य है और इसे प्रूफ करने के लिए आपके पास दस्तावेज है, तो गिफ्ट डीड को अदालत में चुनौती कभी भी और किसी भी समय दे सकते है.
ध्यान दे: गिफ्ट दीद को अदालत में चुनौत देने से पहले निम्न बातों पर ध्यान देना होगा.
- गिफ्ट डीड के समय दाता की मानसिक स्थिति कैसी थी, इसकी समीक्षा करे.
- डीड प्राप्तकर्ता द्वारा धोखाधड़ी या जबरदस्ती का उपयोग किया गया था या नहीं.
- गिफ्ट डीड में आवश्यक जानकारी और हस्ताक्षर हैं या नहीं.
- गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड है या नहीं.
गिफ्ट डीड को अदालत में चुनौती कब नहीं किया जा सकता है?
आदालत में चुनौती गिफ्ट डीड के लिए निम्न स्थिति नही दे सकते है.
- यदि कोई व्यक्ति अपने इच्छा से अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करने है, तो उसे चुनौती नही दी जा सकती है.
- यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित संपत्ति का गिफ्ट किसी दुसरे व्यक्ति को करते है, तो अदालत में चुनौती नही दे सकते है.
- स्वअर्जित संपत्ति, अपने बच्चो को न देकर किसी दुसरे व्यक्ति को दिया जाता है, तो बच्चे गिफ्ट डीड को अदालत में चुनौती नही दे सकते है.
- यदि गिफ्ट डीड कानूनी प्रक्रिया के तहत रजिस्टर करके किया जाता है, तो वह कैन्सल नही हो सकता है.
- यदि दो पक्षों द्वारा आपसी सहमती से गिफ्ट डीड के सभी नियमों के आधार पर किया जाता है, तो उसे अदालत में चुनौती नही दे सकते है.
Note: निम्न स्थिति में गिफ्ट डीड को चुनौती नही दी सकती है:
- गिफ्ट डीड भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार पंजीकृत है.
- यदि गिफ्ट डीड में दो गवाहों के हस्ताक्षर है.
- गिफ्ट डीड में दाता और डीड प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर है.
- इन तीनो स्थिति में गिफ्ट डीड को अदालत में चुनौती नही दी जा सकती है.
ध्यान दे: यदि गिफ्ट डीड कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार पंजीकृत नहीं किया गया है, तो यह अवैध है, और इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. इसके अलावे यदि गिफ्ट में संपत्ति देने वाला और लेने वाला व्यक्ति संतुष्ट नही है, तो गिफ्ट डीड को अदालत में चुनौती दी जा सकती है. क्योंकि, इस स्थिति में गिफ्ट डीड की वैधता खत्म हो जाता है.
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FAQs: गिफ्ट डीड को अदालत में चुनौती
हाँ, यदि गिफ्ट डीड करते समय, ओनर की मानसिक स्थिति सही नही हो, डीड धोका से हुआ हो, डीड रजिस्टर्ड नही हो, तो गिफ्ट डीड को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.
कोई भी व्यक्ति अपने अचल संपत्ति को अपने किसी रिश्तेदार या किसी तीसरे व्यक्ति को उपहार के रूप गिफ्ट डीड नियम के तहत दे सकता है.
हा, दान दी गई जमीन वापस ली जा सकती है, यदि गिफ्ट डीड करने की कोई शर्त रखी गई हो, और उसे पूरा नही किया जा रहा हो, तो जमीन वापस ली जा सकती है.