आबादी की जमीन पर कब्जा कैसे हटाए

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आप सभी को पता है की आबादी की जमीन एक प्रकार की सरकारी जमीन होती है. जो सभी गाँव और शहरी क्षेत्रो में होता है. जिस पर किसी व्यक्ति या संस्था का अधिकार नही होती है. आबादी की जमीन पर केवल सरकार का अधिकार होता है. जो भूमिहीन और गरीब परिवारों को पट्टे के रूप में प्रदान किया है, या सर्वजनिक कार्यो के लिए उपयोग किया है.

लेकिन उस जमीन पर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया है, तो आबादी की जमीन पर कब्जा कैसे हटाए के बारे में अधिकांस लोगो यह जानकारी नही है. जिसके कारण आपस में विवाद हो जाता है. इसलिए इस पोस्ट में पूरी जानकारी को उपलब्ध किया है. जिसके माध्यम से आसानी से अस्ब्दी की जमीन पर कब्जा हटा सकते है.

आबादी की जमीन पर कब्जा क्या है

आबादी की जमीन पर अवैध तरीके से कब्ज़ा करना एक प्रकार से गैरकानूनी तरीको से संपत्ति पर अपना होता है. अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की आबादी की जमीन पर बिना उसके अनुमति के कब्जा करना अवैध कब्जा कहलाता है.

लेकिन आबादी की जमीन पर कब्जा करना एक गंभीर समस्या है. क्योंकि, यह कानूनी नियमो और अधिकारों का उल्लंघन करता है. जिसके कारण कब्जा करने वाले व्यक्ति के ऊपर क़ानूनी करवाई की जा सकती है. और उस व्यक्ति को जुर्माना के साथ साथ साजा भी मिलती है.

आबादी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के नियम

यदि किसी व्यक्ति द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, तो जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए क़ानूनी प्रक्रिया का पालन कर कब्जा हटा सकते है.

  • अवैध कब्जा के खिलाफ नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर सकते है.
  • अदालत में मुकदमा दायर करा सकते है.
  • कोर्ट द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा के खिलाफ आपके पक्ष में रिजल्ट आता है, तो आप अपने जमीन को पुनः प्राप्त कर सकते है.
  • यदि कोर्ट के फैसले के बाद भी जमीन पर आपका कब्जा नही हो पा रहा है, तो फैसले के आधार पर पुलिस की सहायता ले सकते है.

आबादी की जमीन पर कब्जा कैसे हटाए

यदि किसी व्यक्ति से गैरकानूनी तरीको से या धोखाधड़ी कर के आबादी की जमीन पर कब्जा कर लिया है तो कब्जा हटाने के लिए निचे दिए गए क़ानूनी प्रकिया को फॉलो करे.

  • यदि आबादी की जमीन पर किस व्यक्ति ने कब्जा किया है, तो सबसे पहले एक नोटिस देना होगा.
  • नोटिस में जमीन कब्जे को हटाने के लिए एक समय सीमा देनी होगी.
  • यदि कब्जा करने वाला व्यक्ति नोटिस की अवधि के अंदर कब्जा नहीं हटाता है. तो अपने नजदीकी पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
  • लिखित शिकायत पत्र में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए जो इस प्रकार है.
    • शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम, पता, का विवरण
    • कब्जा की गई जमीन या संपत्ति का विवरण
    • कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम, एड्रेस, और संपर्क विवरण
    • प्रॉपर्टी कब्जे की डेट और समय
    • जमीन या प्रॉपर्टी किस कारण से कब्ज़ा की गई है. आदि का विवरण
  • इसके बाद पुलिस अधिकारी के पास शिकायत पत्र जमा करे.
  • शिकायत पत्र जमा करने के बाद पुलिस अधिकारी आवेदन पत्र की जाँच करेगा. और उस व्यक्ति को बजा हटाने के लिए क़ानूनी करवाई करेगा.

आबादी की जमीन पर कब्जा हटाने के लिए अदालत में शिकायत कैसे करे

यदि आबादी की जमीन पर किसी ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है तो इसके लिए कोट में शिकायत दर्ज कर सकते है. इसके लिए निचे दिए गए प्रकिया को फॉलो करे.

  • सबसे पहले कोटा में एक लिखित शिकायत पत्र देना होगा. जिसमे निम्न जानकारी सामिल होना चाहिए.
    • लिखित पत्र में शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम और एड्रेस का पूरा विवरण
    • कब्जा की गई जमीन का विवरण
    • कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम, एड्रेस और पूरा विवरण
    • जमीन कब्ज़ा करने का डेट और समय
    • जमीन को किस कारण से कब्जा किया गया है उसका पूरा विवरण आदि.

सभी जानकारी लिखित पत्र में दर्ज करने के बाद उस लिखित पत्र को अदालत में जामा करे. इसे बाद आदालत आपके कब्जे की गई प्रापर्टी पर आवश्यक करवाई किया जाएगा.

इससे भी पढ़े,

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs

Q. आबादी भूमि से अतिक्रमण कैसे हटाए?

आबादी की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए शहर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पास एक लिखित शिकायत पत्र दे. यदि एसपी शिकायत को खारिज कर देता है, तो उपयुक्त अदालत में एक व्यक्तिगत शिकायत दायर कर सकते है.

Q. कब्जा हटाने के लिए क्या करें

सबसे पहले पुलिस अधीक्षक के पास FIR अर्ज कराए. यदि पुलिस कब्जा हटाने में विफल रहती है, तो आप कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं.

Q. आबादी की जमीन पर कब्जे के लिए क्या कानूनी प्रावधान हैं?

आबादी की जमीन पर कब्जा एक अपराध है. जिसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के अनुसार, आबादी की जमीन पर बिना अनुमति के कब्जा करता है, तो उससे दो साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment