आज के समय में जमीन से संबंधित कई प्रकार के विवाद उत्पन हो रहे है, जिसमे सबसे ज्यादातर लोग घिरे है. और उन लोगो को विवादों से निपटारा के लिए किसी भी प्रकार के कानूनी नियमो कि जानकारी नही है. जिसके कारण लोगो के साथ कई बार यह विवाद बहुत बड़ा रूप ले लेता है, जिसके वजह से उनलोगों को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है.
क्योकि उनलोगों को यह जानकरी नही होता है कि जमीनी विवाद से संबंधित कहां शिकायत करे. इसलिए इस आर्टिकल में शिकायत दर्ज करने की पूरी जानकारी दिया गया है. अब आप कही से भी घर बैठे अपने जमीन सम्बंधित शिकायत दर्ज कर पाएँगे.
जमीनी विवाद की शिकायत कहां करे
भारतीय कानून के अनुसार निम्नलिखित जगहों पर शिकायत कर सकते है. लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है की विवाद किस तरह का है. यदि विवाद छोटा है, तो अपने नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर सकते है. और यदि विवाद बड़ा है, तो सिविल कोर्ट में कर सकते है.
आप कहां-कहां शिकायत दर्ज कर सकते है का विवरण देखे:
- अपने नजदीकी पुलिस थाने में
- तहसीलदार या राजस्व कार्यालय में
- जमीन संबंधित विभाग में
- सिविल कोर्ट में
जमीनी विवाद की शिकायत पुलिस थाने में कैसे करे
यदि जमीनी विवाद होता है तो अपने नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर सकते है. इसके लिए आपको लिखित में शिकायत दर्ज करनी होगी. जिसमे निम्नलिखित जानकारी सामिल होना चाहिए.
शिकायत पत्र में आपके और विवादी पक्ष के व्यक्ति का नाम और एड्रेस शामिल होना चाहिए. और शिकायत पत्र में विवाद की तारीख, समय और स्थान शामिल होना चाहिए. इसके अलावे यदि आपके पास विवाद से संबंधित कोई साबुत है, तो उसका भी विवरण लिखे.
इसके बाद शिकायत पत्र को थाना प्रभारी के पास जमा करे. थाना प्रभारी आपके शिकायत पत्र को जाँच करेगा. इसके बाद हुए विवाद पर कानूनी करवाई करेगा.
तहसीलदार या राजस्व अधिकारी के पास शिकायत कैसे करें
यदि आपका विवाद छोटा है, तो अपने तहसीलदार या राजस्व अधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक शिकायत पत्र लिखना होगा. जिसमें जमीनी विवाद से संबंधित सभी विवरण होना चाहिए.
शिकायत पत्र यानि आवेदन पत्र में अपना और विवादी पक्ष के व्यक्ति के नाम और एड्रेस भी शामिल होने चाहिए. और उस शिकायत पत्र को तहसीलदार या राजस्व अधिकारी के कार्यालय में जामा करना होगा. अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जाँच कर आपके विच हुए विवाद को सुलझाया जाएगा.
सिविल कोर्ट में जमीन विवाद की शिकायत कैसे करें
यदि आपका जमीनी विवाद बहुत बड़ा है, तो कोट में इसकी शिकायत कर सकते है. इसके लिए आपको लिखित शिकायत पत्र द्वारा शिकायत दर्ज कर सकते है.
- सबसे पहले एक आवेदन पत्र लिखे. जिसमे शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम और एड्रेस का पूरा विवरण होना चाहिए.
- इसके बाद जिस भूमि या प्रॉपर्टी पर विवाद हुआ है उसका पूरा विवरण,
- जिस व्यक्ति से विवाद हुआ है, उस व्यक्ति का नाम, एड्रेस
- इसके बाद उस जमीन पर कब विवाद हुआ है, उसका का डेट और समय
- उस भूमि पर किस कारण वस से विवाद हुआ है, उसका पूरी जानकरी शामिल होनी चाहिए.
- अब आवेदन पत्र को सिविल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते है. जमा करने के बाद सिविल कोट उस प्रॉपर्टी या जमीन पर आवश्यक करवाई करने के लिए प्रशासन को नर्देश दिया जाएगा.
जमीन विवाद की शिकायत कहां करें बिहार
बिहार में जमीन विवाद की शिकायत करने का निम्नलिखित तरीका है.
यदि विवादित भूमि है, तो इसके लिए शिकायत कर सकते है. यदि विवाद छोटा है, तो अपने तहसीलदार के पास शिकायत कर सकते हैं. या बिहार सरकार के भूमि सुधार विभाग के टोल फ्री नंबर14544 पर शिकायत भी कर सकते हैं.
लेकिन यदि विवाद बड़ा है, तो अपने नजदीकी पुलिस थाने या कोट में शिकायत कर सकते है. इसके आलावा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत मुकदमा भी कर सकते है.
टोल फ्री नंबर पर जमीन विवाद की शिकायत करे
उपरोक्त प्रक्रिया के अलावे टोल फ्री नंबर 168 या 1800-1800-168 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते है. इसके लिए आपको सुबह 7 से शाम 7 बजे के बिच कॉल करना होगा. अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सम्बंधित अधिकारी से संपर्क करना होगा.
जमीनी विवाद की शिकायत करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दे
- आवेदन पत्र में विवाद से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी लिखे.
- आवेदन पत्र को सही से तैयार करे. काट छाट न करे.
- आवेदन पत्र जमा करने का सही समय सीमा का पालन करें.
- जिस व्यक्ति से विवाद हुआ है उस व्यक्ति के पास आवेदन पत्र का एक फोटोकॉपी भेजें.
- कोट की सुनवाई के लिए पेश हों.
ध्यान दे: जमीन के मालिकाना हक और टाइटल से जुड़े विवाद, अनुबंध तोड़ने, जमीन पर कब्ज़ा, धोखाधड़ी आदि जैसे मामलों का निपटारा सिर्फ़ सिविल और रेवेन्यू कोर्ट ही कर सकते हैं. लेकिन ज़िला न्यायालय या विवाद प्रबंधन विभाग में सामान्य स्थिति में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. उम्मीद करता हूँ कि यह पोस्ट आपको पसंद आया होगा, अगर कोई प्रश्न है, तो कमेंट अवश्य करे.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQs
जमीनी विवाद होने पर सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में पुलिस अधीक्षक के पास लिखित शिकायत दर्ज करना चाहिए. जिससे पुलिस क़ानूनी करवाई कर भूमि विवाद को रोक सके.
बिहार में भूमि विवाद होने पर तहसीलदार के पास, पुलिस थाने में, या कोट में शिकायत दर्ज करा सकते है. या बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत मुकदमा भी कर सकते है.
जमीनी विवाद की शिकायत के लिए अलग अलग कानून लागु किया जाता है.
भूमि अधिनियम, 1960
भूमि सुधार अधिनियम, 1953
राजस्व संहिता, 1965
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908