नागरिको की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार जमीन सम्बंधित जानकारी हेतु ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है. इस पोर्टल के मदद से म्युटेशन सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते है. अब केवल मोबाइल से ही हरियाणा म्युटेशन स्टेटस, आर्डर, आवेदन प्रक्रिया, Mutation Deed, फीस आदि पता कर सकते है.
ऑनलाइन जमाबंदी पोर्टल https://jamabandi.nic.in/ पर All Section मेनू में म्युटेशन सम्बन्धी सभी जानकारी उपलब्ध है. बहुत से लोग अभी ऐसे है, जिन्हें हरियाणा म्युटेशन के बारे में पता नही है. इसलिए, आज की पोस्ट में म्युटेशन स्टेटस, आर्डर एवं अन्य जानकारी की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दी गई है.
हरियाणा म्युटेशन क्या है
म्युटेशन हरियाणा में एक लीगल प्रोसेस है, जिसके माध्यम से एक प्रॉपर्टी ओनर का नाम दुसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रान्सफर किया जाता है. कोई भी जमीन रजिस्ट्री करने के बाद उस जमीन का म्युटेशन कराना अनिवार्य होता है. प्रॉपर्टी पर मालिक कान बदलने के लिए सब रजिस्ट्रार के पास आवेदन करना पड़ता है. उसके बाद ही प्रॉपर्टी में नाम चेंज किया जाता है.
जानकारी के लिए बता दे की हरियाणा म्युटेशन सबसे डाक्यूमेंट्स है. क्योंकि, कोई भी जमीन खरीदने या बेचने के लिए उस डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है. यदि आप भी म्युटेशन के लिए अप्लाई करना चाहते है, तो निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते है.
हरियाणा म्युटेशन के लिए अप्लाई कैसे करे
- म्युटेशन के लिए अप्लाई करने हेतु सबसे पहले अपने क्षेत्र के नजदीकी Sub-Registrar ऑफिस में जाए.
- अप्लाई करने के लिए ऑफिस में म्युटेशन फॉर्म मांगे.
- फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे प्रॉपर्टी ओनर का नाम, एड्रेस, प्रॉपर्टी के प्रकार आदि भरे.
- आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे sale deed/gift deed, tax receipts, property tax receipt आदि लगाए.
- सभी जानकारी एवं डाक्यूमेंट्स लगाने के बाद फॉर्म को सब-रजिस्ट्रार के पास जमा करे.
- ध्यान दे, फॉर्म जमा करने के दौरान म्युटेशन करने हेतु निर्धारित फीस का भुगतान भी करे.
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: ₹500
- शहरी क्षेत्रों के लिए: ₹1000
- सब-रजिस्ट्रार द्वारा आपके सभी डाक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद म्युटेशन आर्डर जारी कर दिया जाएगा.
- अपने प्रॉपर्टी का म्युटेशन और और सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस से निर्धारित समय पर प्राप्त कर सकते है.
Note: म्युटेशन आर्डर अधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन भी चेक कर सकते है.
हरियाणा म्युटेशन स्टेटस कैसे चेक करे
स्टेप 1: ऑनलाइन हरियाणा म्युटेशन देखने के लिए सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट https://jamabandi.nic.in/ को ओपन करे.
स्टेप 2: अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज से All Section में जाए और “Check Mutation Status” पर क्लिक करे.
स्टेप 3: क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, इस पेज पर अपना जिला, तहसील और रजिस्ट्री नंबर और रजिस्ट्री थिति दर्ज कर “Search” के विकल्प पर क्लिक करे.
सर्च पर क्लिक करने के बाद हरियाणा प्रॉपर्टी म्युटेशन से जुड़े सभी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगा. यदि आपका म्युटेशन का आर्डर जारी हो गया है, तो उसका विवरण दिख जाएगा.
ऑनलाइन हरियाणा म्युटेशन आर्डर कैसे देखे?
- अपने म्युटेशन का आर्डर देखने के लिए हरियाणा लैंड रिकॉर्ड के जमाबंदी पोर्टल https://jamabandi.nic.in/ को ओपन करे.
- ऑफिसियल वेबसाइट ओपन होने के बाद All Section के विकल्प में से “View Mutation Order” पर क्लिक करे.
- क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर पोर्टल पर लॉग इन करे. ध्यान दे, यदि आपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नही किए है, तो अपना नाम, ईमेल आईडी, और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लॉग इन करे.
- इसके बाद फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारी डाले जैसे;
- Tehsil
- Village
- Mutation Number
- Source Type
- Mutation Type
- Mutation Date
- अब काप्त्चा कोड डाले और सबमिट के विकल्प पर क्लिक करे. इस प्रकार हरियाणा म्युटेशन आर्डर स्क्रीन पर आ जाएगा.
Mutation Status of Deeds कैसे देखे?
- हरियाणा म्युटेशन स्टेटस डीड चेक करने के लिए पहले अधिकारिक वेबसाइट को ओपन करे.
- ऑनलाइन जमाबंदी पोर्टल के म्युटेशन सेक्शन से Mutation Status of Deeds पर क्लिक करे.
- क्लिक करने के बाद खाली बॉक्स में जिला और अपने तहसील को सेलेक्ट करे.
- इसके बाद आप जिस टाइम पीरियड से म्युटेशन स्टेटस डीड देखना चाहते है, उसे सेलेक्ट करे. जैसे;
- Period From (12-03-2015) – Period To (12-03-2023) आदि. इस प्रकार अपना तिथि सेलेक्ट करे.
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद “Search” पर क्लिक करे. इसके बाद Mutation Status of Deeds आ जाएगा.
हरियाणा म्युटेशन फीस
हरियाणा में म्युटेशन फीस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है. पहला आवेदन शुल्क और म्युटेशन शुल्क.
आवेदन शुल्क:
- आवेदन शुल्क सभी प्रकार के म्युटेशन के लिए समान होता है. वही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवेदन शुल्क 500 रूपये और शहरी क्षेत्रों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रूपये है.
प्रतिशत शुल्क:
- सभी प्रकार के म्युटेशन पर प्रतिशत शुल्क अलग-अलग होता है. कुछ सामान्य म्युटेशन के लिए प्रतिशत शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया गया है.
- बिक्री म्युटेशन: 1.5%
- दान म्युटेशन: 1.5%
- विरासत म्युटेशन: 1.5%
- बंटवारा म्युटेशन: 1.5%
- पट्टे म्युटेशन: 1.5%
हरियाणा म्युटेशन फीस में छूट:
- राज्य सरकार द्वारा कुछ वर्गों के लोगों को म्युटेशन फीस में छूट दी गई है. इस छुट का लाभ प्राप्त करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यक है.
- विकलांग व्यक्ति
- शहीद परिवार के सदस्य
- विधवा महिलाएं
- ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन किसान
म्युटेशन हरियाणा सम्बंधित महत्वपूर्ण लिंक
Check Mutation of Deed and Raise Objection | क्लिक करे |
View Mutation Orders | क्लिक करे |
Check Mutation Status | क्लिक करे |
Mutation Status of Deeds | क्लिक करे |
जमीन मालिक का नाम | क्लिक करे |
हरियाणा जमाबंदी नकल | क्लिक करे |
अधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करे |
FAQs
हरियाणा में ऑनलाइन म्युटेशन चेक करने के लिए पहले https://jamabandi.nic.in/ पर जाए और All Section में से Check Mutation Status पर क्लिक करे. इसके बाद जिला, तहसील, रजिस्ट्री नंबर और रजिस्ट्री तिथि डाले और सर्च पर क्लिक कर म्युटेशन चेक करे.
हरियाणा में आवेदन के बाद जमीन का म्युटेशन लगभग 30 से 60 दिन में होता है. यदि आपका सभी डॉक्यूमेंट सही है, तो इससे जल्द भी हो सकता है.
हरियाणा में म्युटेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न है.
> आवेदन पत्र
> विक्रेता और खरीदार के पहचान पत्र
> विक्रेता और खरीदार के निवास प्रमाण पत्र
> भूमि के दस्तावेज (खतौनी, खसरा, राजस्व रिकॉर्ड आदि)
> बिक्री विलेख (रजिस्ट्री)
> लेनदेन का भुगतान प्रमाण पत्र
म्युटेशन के लिए आवेदन करने हेतु पहले अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में जाए और अप्लाई करने हेतु फॉर्म मांगे. अब फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक जानकारी डाले तथा आवश्यक डाक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ लगाए. फॉर्म भरने के बाद निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ अधिकारी के पास फॉर्म को जमा कर दे.